हरियाणा के ग्रुप-डी कर्मचारियों को बड़ी राहत, काडर बदलने पर नहीं जाएगी सीनियरिटी; नायब सरकार ने किया क्लियर
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन संख्या 4/2018 के तहत चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का काडर बदलने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।
-1790869677357_m.webp)
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। फाइल फोटो
HighLights
हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारियों की काडर बदलने पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।
काडर बदलने का विकल्प देने के लिए पोर्टल 5 से 20 अक्टूबर तक खुला।
कर्मचारी अब अपनी वरिष्ठता संबंधी गलत धारणा को सुधार सकते हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विज्ञापन संख्या 4/2018 के अंतर्गत चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का संशय खत्म करते हुए प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह जरूरी नहीं है कि कामन काडर बदलने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित हो। साथ ही पोर्टल को फिर से पांच से 20 अक्टूबर तक खोलने का निर्देश दिया है ताकि कर्मचारी काडर बदलने को लेकर अपना विकल्प दे सकें।
मानव संसाधन विभाग ने 17 जुलाई को ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए आनलाइन पोर्टल https://recruitment.groupd.csharyana.gov.in/ शुरू करते हुए विकल्प दिया था कि वे या तो कामन काडर में बने रहें और हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम-2018 (समय-समय पर संशोधित) के अंतर्गत शासित हों, या कामन काडर से बाहर निकलकर संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अंतर्गत शासित हों।
कर्मचारियों में थी गलत धारणा
उक्त विकल्प का प्रयोग करने के लिए पोर्टल 15 अगस्त को बंद कर दिया गया था। सरकार के संज्ञान में आया है कि उक्त पोर्टल पर विकल्प माड्यूल ने यह संदेश दिया कि कर्मचारी अपनी वरिष्ठता खो देगा, चाहे उसने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा उसे मूल रूप से आवंटित विभाग का विकल्प चुना हो या किसी अन्य विभाग का।
कई कर्मचारियों ने इस गलत धारणा के तहत अपना विकल्प चुना कि उनकी वरिष्ठता हर हाल में समाप्त हो जाएगी। सरकार ने पोर्टल खोलते हुए स्पष्ट किया है कि वे कर्मचारी, जो सामान्य काडर में बने रहने का विकल्प चुनते हैं, उनकी सेवाएं हरियाणा समूह-डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018-संशोधित रूप में, द्वारा शासित होंगी और उनकी वरिष्ठता एचएसएससी द्वारा तैयार की गई संयुक्त योग्यता सूची के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
वरिष्ठता सूची में रखा जाएगा सबसे नीचे
यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति एचएसएससी की अनुशंसाओं के अंतर्गत किसी विभाग में हुई थी और जिन्हें 24 जून 2019 के माध्यम से विभाग परिवर्तन का एक बार का अवसर दिया गया था, तो वरिष्ठता निर्धारण के उद्देश्य से उस विभाग को कर्मचारी का प्रारंभिक विभाग माना जाएगा।
यदि ऐसा कर्मचारी 2024 के सामान्य स्थानांतरण अभियान के दौरान स्थानांतरित हुए बिना उसी विभाग में सेवा जारी रखता है और सामान्य काडर से बाहर रहने का विकल्प चुनता है, तो उसकी वरिष्ठता उस विभाग पर लागू एचएसएससी योग्यता/चयन सूची और संबंधित सेवा नियमों के अनुसार विनियमित की जाएगी।
यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति प्रारंभ में किसी विभाग में हुई थी और बाद में 2024 के सामान्य तबादला अभियान के दौरान उसका तबादला किसी अन्य विभाग में कर दिया गया और अब उसने वर्तमान विभाग में ही रहने का विकल्प चुना है, तो ऐसे कर्मचारी को वर्तमान विभाग में वरिष्ठता निर्धारण के उद्देश्य से नव नियुक्त कर्मचारी माना जाएगा।
उसे लागू सेवा नियमों के अनुसार उस विभाग की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। अर्थात उस विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पर उस काडर में कार्यरत सभी कर्मचारियों से नीचे।
