सरकार ने हाई कोर्ट से मांगी जजों की सुरक्षा में तैनात अर्ध्दसैनिक बलों को हटाने की इजाजत
हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से पंचकूला में जजों की सुरक्षा में तैनात अर्ध्दसैनिक बलों की सुरक्षा हटाने की इजाजत देने की मांग की है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंचकूला सीबीआइ कोर्ट दवारा गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त को दोषी करार दिए जाने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने पंचकूला के सभी जजों की सुरक्षा में उनके निजी सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त अर्ध्दसैनिक बल उपलब्ध करवाए थे। हरियाणा सरकार ने अब अर्जी दायर कर कहा है कि अब हालात सामान्य हैं, इसलिए जजों की सुरक्षा में तैनात अर्ध्दसैनिक बल हटाने की इजाजत दी जाए।
हरियाणा सरकार ने अर्जी दायर कर कहा कि राम रहीम प्रकरण के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं। राज्य से सभी अर्ध्दसैनिक बलों की टुकड़ियां जा चुकी है। पंचकूला के न्यायिक अधिकारियो को भी अब कोई एेसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ऐसे में जजो की सुरक्षा से तैनात अर्ध्दसैनिक बल को हटाने की इजाजत दी जाए।
सरकार ने अपनी अर्जी में कहा कि 4 सितंबर को सुरक्षा रिव्यू की हाई लेवल बैठक हुई थी, जिसमें सीबीआइ जज जगदीप को जेड प्लस सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया था। अर्जी में कहा गया कि अब अर्ध्दसैनिक बलों की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सरकार की इस अर्जी पर हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ अगले शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
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