हरियाणा सरकार ने IAS सुधीर राजपाल को सेवानिवृत्ति से पहले दी विशेष छूट, बरकरार रहेंगे पूरे प्रशासनिक अधिकार
आईएएस सुधीर राजपाल, जो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को 15 नवंबर तक प्रशासनिक सचिव के पूरे अधिकार बरकरार रखने की छूट मिली है।

IAS सुधीर राजपाल को सेवानिवृत्ति से पहले मिली विशेष छूट। फाइल फोटो
HighLights
IAS सुधीर राजपाल को 15 नवंबर तक पूर्ण अधिकार।
सेवानिवृत्ति से दो माह पहले के नियम से छूट मिली।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने निर्देश जारी किए।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे आइएएस सुधीर राजपाल 15 नवंबर तक प्रशासनिक सचिव के अधिकारों का पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रदेश के सीनियर मोस्ट आइएएस अधिकारी को सरकार ने साढ़े चार साल पहले बनाए नियम से छूट दी है।
पूर्ववर्ती मनोहर सरकार द्वारा 26 मई 2022 को जारी आदेश में नियम लागू किया गया था कि सेवानिवृत्ति से दो माह पहले अफसर अहम फैसले नहीं ले सकेंगे। सभी फैसलों के लिए मुख्य सचिव की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। वर्तमान में गृह, कारागार, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभाग, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव एवं वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का काम देख रहे सुधीर राजपाल पर यह बंदिशें लागू नहीं होंगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। खरीद, भर्ती, प्रमोशन, तबादले और अनुशासनात्मक मामलों के निपटारे के लिए वे सेवानिवृत्ति से 15 दिन पहले तक प्रशासनिक सचिव के रूप में प्राप्त सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।
