हरियाणा में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में लागू होगा ये निर्णय
हरियाणा सरकार ने बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह लाभ 1 जनवरी 2006 क ...और पढ़ें

पूरी जांच और सत्यापन के बाद ही रिटायरमेंट/डेथ ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने एक जनवरी 2006 के बाद सेवा में आए और नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान (डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी) का लाभ देने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, ने इस संबंध में सभी बोर्ड-निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।
इसमें वित्त विभाग के 19 जनवरी 2017 के आदेश का हवाला देते हुए बताया गया है कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी उसी तरह रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तथा डेथ ग्रेच्युटी प्राप्त करने के पात्र होंगे, जो सीएसआर वाल्यूम-2 के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं।
सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मामलों की पूरी जांच और सत्यापन के बाद ही रिटायरमेंट/डेथ ग्रेच्युटी प्रदान की जाए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन उपादानों के कारण बढ़ने वाले वित्तीय दायित्वों को संबंधित बोर्ड या निगम द्वारा स्वयं के संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

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