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Haryana Election 2024: आज से नामांकन शुरू, पहले ही दिन दुष्यंत चौटाला जमा करेंगे पत्र; पढ़िए क्या है टाइमिंग

Haryana Election 2024 हरियाणा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए टाइमिंग निर्धारित की गई है। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 5 अक्टूबर को मतदान है। 8 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती।

By Jagran News Edited By: Sushil Kumar Updated: Thu, 05 Sep 2024 10:58 AM (IST)
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Haryana Election 2024: आज से नामांकन शुरू, जानिए क्या है टाइमिंग।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विधानसभा के चुनावी रण में कूदने की तैयारी में जुटे लोगों का इंतजार खत्म हुआ। वीरवार सुबह विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद तीन बजे तक नामांकन पत्र जमा कराए जा सकेंगे।

नामांकन के पहले ही दिन पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा क्षेत्र में नामांकन करेंगे, जबकि कई अन्य बड़े नेताओं ने भी विभिन्न क्षेत्रों में नामांकन करने की तैयारी की हुई है।

पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में 1169 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे, जिनमें 108 महिलाएं थी। तब हांसी में सर्वाधिक 25 और अंबाला कैंट में सबसे कम छह प्रत्याशियों ने ताल ठोकी थी।

12 सितंबर तक भर सकेंगे नामांकन

68.31 प्रतिशत लोगों ने मतदान कर लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति डालते हुए नई सरकार को चुना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि नामांकन 12 सितंबर तक भरे जाएंगे। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी व 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं।

आनलाइन-आफलाइन मोड में करा सकते नामांकन

चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग आनलाइन या आफलाइन मोड में नामांकन करा सकते हैं। आनलाइन नामांकन के लिए https://suvidha.eci.gov.in पर अकाउंट बनाकर नामांकन फार्म भरना होगा तथा प्रतिभूति राशि जमा कराकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा।

आनलाइन माध्यम से नामांकन की स्थिति में आवेदन का प्रिंटआउट लेकर इसे नोटरी से सत्यापित करवाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा।

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प्रचार पर 40 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

प्रत्याशी प्रचार पर अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। 10 हजार रुपये से अधिक का चुनाव खर्च अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस-एनईएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के खाते से जुड़े अन्य इलेक्ट्रानिक मोड द्वारा करना होगा।

नामांकन के समय सामान्य जाति के उम्मीदवार को 10 हजार और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को पांच हजार की प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

भरने होंगे सभी कालम

हलफनामे में सभी कालम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कालम रिक्त रह जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कालम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा।

नोटिस के पश्चात भी उम्मीदवार पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है तो जांच के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।

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