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    Haryana News: अब पोर्टल के माध्यम से भी उठा सकेंगे दयालु योजना का लाभ, ऐसे करें अप्लाई

    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:49 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने दयालु योजना का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल हो गई है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को ...और पढ़ें

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    जागरण फोटो: सीएम नायब सैनी

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से भी उठाया जा सकेगा।

    इस योजना में प्रदेश सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके किसी सदस्य की लावारिस और बेसहारा पशुओं की टक्कर से मौत या दिव्यांगता हो जाती है। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार को एक लाख से पांच लाख रुपये और चोटग्रस्त होने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये दिए जाते हैं।

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    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को दयालु-II योजना पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश मे किसी भी नागरिक की लावारिस पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आसानी से सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए सरलीकरण किया गया है। यह पोर्टल सरकार की पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक ओर महत्वपूर्ण कदम होगा। इस डिजिटल पहल से पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ और अधिक तेजी व सटीकता के साथ मिलेगा। योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

    लावारिस और बेसहारा पशुओं की टक्कर से मौत या दिव्यांगता पर सरकार की ओर से दी जाती है पांच लाख रुपये तक की सहायता l http://dapsy.finhry.gov.in पोर्टल या जन सहायक मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे पीड़ित परिवार
    नायब सिंह सैनी। l जागरण आर्काइव

     

    हरियाणा में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से भी उठाया जा सकेगा। इस योजना में प्रदेश सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके किसी सदस्य की लावारिस और बेसहारा पशुओं की टक्कर से मौत या दिव्यांगता हो जाती है। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार को एक लाख से पांच लाख रुपये और चोटग्रस्त होने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये दिए जाते हैं।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को दयालु-II योजना पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश मे किसी भी नागरिक की लावारिस पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आसानी से सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए सरलीकरण किया गया है। यह पोर्टल सरकार की पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक ओर महत्वपूर्ण कदम होगा। इस डिजिटल पहल से पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ और अधिक तेजी व सटीकता के साथ मिलेगा। योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
    l लावारिस और बेसहारा पशुओं की टक्कर से मौत या दिव्यांगता पर सरकार की ओर से दी जाती है पांच लाख रुपये तक की सहायता l http://dapsy.finhry.gov.in पोर्टल या जन सहायक मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे पीड़ित परिवार
    नायब सिंह सैनी। l जागरण आर्काइव