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हरियाणा में कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

Published: Mon, 07 Sep 2026 06:48 PM (IST)

हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 2024 के तहत पात्र कर्मचारियों के पंजीकरण की समय-सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

30 सितंबर तक हो सकेगा अनुबंधित कर्मचारियों का पंजीकरण।

30 सितंबर तक हो सकेगा अनुबंधित कर्मचारियों का पंजीकरण।

HighLights

  1. पंजीकरण की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर तक बढ़ाई गई

  2. डीडीओ द्वारा सत्यापन 15 अक्टूबर तक, विभागाध्यक्षों द्वारा 31 अक्टूबर तक

  3. पात्र कर्मचारियों को पंजीकरण का पर्याप्त अवसर प्रदान करना उद्देश्य

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 2024 तथा नियम 2025 के तहत पात्र अनुबंधित कर्मचारियों के पंजीकरण एवं सत्यापन प्रक्रिया की समय-सीमा फिर बढ़ा दी गई है।

अब वेब पोर्टल पर पात्र अनुबंधित कर्मचारियों का पंजीकरण 30 सितंबर तक किया जा सकेगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

पंजीकरण के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा आवेदनों का सत्यापन 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित विभागाध्यक्ष डीडीओ से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन 31 अक्टूबर तक पूरा करेंगे।

समय-सीमा बढ़ाने का उद्देश्य पात्र अनुबंध कर्मचारियों को पंजीकरण पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन प्रक्रिया को सुचारु एवं व्यवस्थित रूप से पूरा करना है।

मुख्य सचिव ने सभी पात्र अनुबंध कर्मचारियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना पंजीकरण पूरा करने को कहा है। संबंधित डीडीओ और विभागाध्यक्षों को भी समयबद्ध तरीके से सत्यापन सुनिश्चित करने तथा संशोधित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।