Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana Election 2024: चुनाव आयोग का अल्‍टीमेटम, निर्धारित स्थानों पर ही लगाएं होर्डिंग-बैनर; नहीं तो होगी कार्रवाई

    Updated: Sat, 24 Aug 2024 01:48 PM (IST)

    हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Vidhansabha Chunav 2024) के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्‍याशियों को अल्‍टीमेटम जारी किया है। निर्धारित किए गए स्‍थानों पर ही प्रत्‍याशी होर्डिंग-बैनर लगा पाएंगे। झूठी व भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। चुनाव आयोग ने प्रत्‍याशियों को सतर्क रहने के लिए कहा है।

    Hero Image
    चुनाव आयोग ने हरियाणा प्रत्‍याशियों को किया सतर्क

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विधानसभा चुनावों (Haryana Vidhansabha Chunav 2024) के लिए राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया है। यहां-वहां मनमर्जी से होर्डिंग-बैनर लगा रहे नेताओं पर शिकंजा कसते हुए चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही होर्डिंग और बैनर लगाएं। अनुमति के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उम्‍मीदवार के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि सभी पंफलेट पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व नंबर अंकित होना चाहिए, अन्यथा संबंधित प्रिंटिंग प्रेस व सामग्री वितरित करने वाले दल या उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन सख्ती से करना होगा। कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकता है।

    अफवाहों से सावधान रहने की अपील

    अग्रवाल ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने से सावधान रहने की अपील की। साथ ही कहा कि किसी भी संदिग्ध सूचना को आगे शेयर करने से पहले संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) से पुष्टि करने की सलाह दी।

    यह भी पढ़ें: Haryana Election: केजरीवाल की गारंटियों में शामिल नहीं है SYL का मुद्दा, CM मान के दौरे को लेकर मुश्किल में पार्टी

    झूठी व भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।