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    Agniveer Bharti Rule: लो जी बदल गया नियम, अब अग्निवीर भर्ती में मिलेगी तीन साल की छूट, किन्हें मिलेगा लाभ?

    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:51 AM (IST)

    हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती नियमों में बदलाव किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। पहले बैच के अग्निवीरों को पांच वर्ष और अन्य को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। यह निर्णय अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है।

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    अग्निवीरों को उम्र में मिलेगी छूट (जागरण फोटो)

    राब्यू, पंचकूला। सैन्य सेवा से लौटने पर हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को द्वितीय और तृतीय श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

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    इसके अलावा पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पांच वर्ष की छूट का लाभ दिया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी विभागों, बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

    हरियाणा में अब तक कुल 7228 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। वर्ष 2022-23 के पहले बैच में 2227, 2023-24 में में 2893 और 2024-25 में 2108 अग्निवीरों का चयन किया गया था। इस तरह पहले बैच में शामिल 2227 अग्रिवीरों को सैन्य सेवा से लौटने पर हरियाणा सरकार की नौकरियों में ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी।