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गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा प्रधान जतिदर पाल सिंह जेपी गिरफ्तार

गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा फेज-4 में 22 मई को हुए एक झगड़े में थाना फेज-1 की पुलिस ने फेज-2 निवासी कांग्रेसी नेता जसपाल सिंह की शिकायत पर गुरुद्वारा साहिब के प्रधान जतिदरपाल सिंह जेपी को बुधवार गिरफ्तार कर लिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 08:02 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jun 2020 06:14 AM (IST)
गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा प्रधान जतिदर पाल सिंह जेपी गिरफ्तार
गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा प्रधान जतिदर पाल सिंह जेपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मोहाली : गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा फेज-4 में 22 मई को हुए एक झगड़े में थाना फेज-1 की पुलिस ने फेज-2 निवासी कांग्रेसी नेता जसपाल सिंह की शिकायत पर गुरुद्वारा साहिब के प्रधान जतिदरपाल सिंह जेपी को बुधवार गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जेपी के खिलाफ दर्ज मामले में जो धाराएं पुलिस ने जोड़ी थी वह सभी जमानत योग्य है, जिसमें आरोपित को थाने में जमानत लेने का प्रावधान है। वहीं दूसरी ओर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि गैर जमानती धारा जोड़े बिना किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने जेपी के खिलाफ 295ए गैर जमानती धारा जोड़कर उसे गिरफ्तार किया है लेकिन पुलिस इस बारे में बात नहीं कर रही है।

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जिक्रयोग है कि शिकायतकर्ता जसपाल सिंह के खिलाफ एक महीने पहले जतिदरपाल सिंह जेपी ने पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन उसकी शिकायत पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं दूसरी ओर जतिदरपाल सिंह ने दोपहर को सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल किया था कि पुलिस ने उसको धारा 295ए के तहत गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 22 मई को जतिदर पाल सिंह के खिलाफ जो एफआइआर दर्ज हुई थी उसमें यह धारा शामिल नहीं है। पुलिस ने जतिदरपाल सिंह जेपी, अमरजीत सिंह व पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ आइपीसी की धारा 323, 341, 506, 148 व 149 के तहत मामला दर्ज किया था। इस संबंधी एसएचओ मनफूल सिंह का कहना है कि जतिदरपाल सिंह को उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआइआर के संबंध में ही गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वह पुलिस के पास पेश नहीं हो रहा था और अदालत में जाकर उल्टा पुलिस पर उसको जांच में शामिल न करने का आरोप लगा रहा था।


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