Ranjit Murder Case में गुरमीत राम रहीम को झटका, CBI Court ने जज बदलने की मांग खारिज की
Ranjit Murder Case CBI Court से गुरमीत राम रहीम को एक और बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए जज बदलने की मांग खारिज कर दी है।
पंचकूला [राजेश मलकानियां]। Ranjit Murder Case: CBI Court से गुरमीत राम रहीम को एक और बड़ा झटका लगा है। CBI Court ने बचाव पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या मामले की सुनवाई के लिए जज बदलने की मांग की गई थी। सीबीआई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में जल्द बड़ा फैसला आ सकता है। 14 दिसंबर को मामले में फाइनल बहस शुरू होगी।
पंचकूला में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर रंजीत सिंह हत्या मामले में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। मामले के मुख्य आरोपी राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ, जबकि अन्य सभी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे रंजीत मर्डर केस में जज बदलने की मांग की गई थी। इस संबंध में आरोपित कृष्ण लाल ने याचिका लगाई थी।
कृष्ण लाल ने कहा था कि इस मामले में सुनवाई कर रहे जज पहले भी राम रहीम के खिलाफ दो मामलों में फैसला सुना चुके हैं, इसलिए उन्हें इस मामले से अलग किया जाए। वहीं, ने सीबीआई नेे अपने जवाब मेंं कहा कि बचाव पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं।
साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के दोषी जेल में बंद गुरमीत राम रहीम के एक सहयोगी और आरोपित कृष्ण लाल ने विशेष सीबीआई अदालत में एक याचिका लगाकर मांग की थी कि डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में वह सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह से इस मामले की सुनवाई नहीं करवाना चाहते हैं।
पिछली सुनवाई में एक याचिका लगाकर बचाव पक्ष ने कहा था कि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पहले ही दो मामलों में जगदीप सिंह सजा सुना चुके हैं, इसलिए तीसरे मामले में वह किसी और जज से सुनवाई कराना चाहते हैं। इस मामले में सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करते हुए याचिका में जो बातें कही हैं उन्हें पूरी तरह झूठा करार दिया था और मामले में जानबूझकर देरी करवाने की बात कही थी।
गौरतलब है कि डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में पिछले लंबे समय से सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों की ओर से अपनी दलीलें पेश करने के बाद अब फाइनल बहस शुरू होने वाली है, परंतु पिछली सुनवाई में अचानक बचाव पक्ष की ओर से याचिका लगाकर जज बदलने की मांग उठा दी गई थी।
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