Move to Jagran APP

हरियाणा में उद्यमियों के लिए अच्छी खबर, छोटे और मध्यम उद्योगों को 15 दिन में मिलेंगी सभी मंजूरी

हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों में 15 दिन के भीतर सभी आवश्यक व्यावसायिक मंजूरियां प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 2016 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 26 Feb 2021 05:23 PM (IST)Updated: Sat, 27 Feb 2021 09:25 AM (IST)
हरियाणा में उद्यमियों के लिए अच्छी खबर, छोटे और मध्यम उद्योगों को 15 दिन में मिलेंगी सभी मंजूरी
हरियाणा में 15 दिन में मिलेगी उद्योगों को मंजूरी।

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। प्रदेश ने अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों में 15 दिन के भीतर सभी आवश्यक व्यावसायिक मंजूरियां प्रदान कर दी जाएंगी। यदि किसी स्तर पर मंजूरी देने में 15 दिन से ज्यादा देर हुई तो हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (एचइपीसी) पोर्टल के जरिये उद्यमियों को स्वयं ही मंजूरी मिल जाएगी।

loksabha election banner

हरियाणा सरकार की इस पहल से छोटे उद्यमियों को अपने कारोबार संचालन में दिक्कतें नहीं आएंगी तथा व्यवसाय से संबंधित मंजूरियां प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के नाते हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पुराने नियमों में बदलाव का अनुरोध किया था।

यह भी पढ़ें: कैप्टन अमरिंदर सिंह के लंच में नहीं पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, बाजवा की उपस्थिति ने सबको चौंकाया 

मुख्यमंत्री ने हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 2016 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्तावित संशोधित नियम अब हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन) नियम 2021 कहे जाएंगे। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 2016 के नियम आठ (1) और नियम नौ में एक प्रविधान जोड़ा गया है। इसके तहत छोटे, सूक्ष्म और मध्यम श्रेणी के उद्यमों को 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक व्यावसायिक मंजूरी मिलेगी।

यह भी पढ़ें: आई लाइनर या मसकारे के छोटे से निशान से सुलझेगी अपराधों की गुत्थी, पीयू चंडीगढ़ के शोध ट्रायल में 95 फीसद नतीजे सही

इसके अलावा, किसी व्यवसाय को शुरू करने की तारीख से तीन साल की अवधि तक किसी भी छोटी, सूक्ष्म और मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाई में कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा। भू-राजस्व के बकाया के रूप में सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एमएसई) की बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषद (एचएमएसएफसी) के नियमों में भी प्रविधान किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: Exclusive interview: हरीश रावत ने कई मुद्दों पर की खुलकर बात, कहा- कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग राहुल को पार्टी प्रधान बनाने के पक्ष में

यह भी पढ़ें: पंजाब में बंधक बनाकर युवती से नौ माह तक सामूहिक दुष्कर्म, शिअद नेता व तीन पुलिसकर्मियों पर लगे आरोप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.