हरियाणा में ग्रुप-D कर्मचारियों को लिपिक बनने का मौका, 5 साल की सेवा और 12वीं पास होना जरूरी
हरियाणा के स्थानीय निकायों में अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक के 20 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति मिलेगी। इसके लिए पांच साल की सेवा और बारहवीं पास होना अनिवार्य है।

स्थानीय निकायों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति से भरे जाएंगे लिपिकों के 20 प्रतिशत पद।
HighLights
स्थानीय निकायों में 20% लिपिक पद पदोन्नति से भरे जाएंगे
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा लिपिक बनने का अवसर
पदोन्नति हेतु पांच साल सेवा और बारहवीं पास होना आवश्यक
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के स्थानीय निकायों में अब लिपिकों के 20 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भरे जाएंगे। पदोन्नति से लिपिक बनने के लिए विभिन्न पदों पर पांच साल की सेवा और बारहवीं पास होना जरूरी होगा।
प्रदेश सरकार ने नगर निगमों और पालिकाओं के भर्ती तथा सेवा नियमों में बदलाव किया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा ने हरियाणा नगर निगम कर्मचारी (भर्ती और शर्तें) सेवा नियम 1998 को संशोधित करते हुए हरियाणा नगर निगम कर्मचारी (भर्ती और शर्तें) सेवा (संशोधन) नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है।
इसके अनुसार लिपिक के 20 प्रतिशत पद सेवादारों, चौकीदारों, बिल वितरकों, खलासियों, फैरो खलासियों, पुस्तकालय अनुचरों, शिकायत अनुचरों, वार्ड कुलियों, सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
इसी तरह हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 2010 की जगह हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा शर्तें) संशोधन नियम 2026 ने ली है।
पालिकाओं में लिपिक के 20 प्रतिशत पद सेवादार, मुख्य माली, माली-कम-चौकीदार, चौकीदार, सफाई मजदूर के लिए आरक्षित किए गए हैं। मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी होनी चाहिए।
