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सावधान: Lock Down में घर से बाहर निकलना पड़ेगा बहुत भारी, हो सकती है छह महीने की जेल

कोरोना वायरस के खतरे के कारण लगाए गए लॉक डाउन का उल्‍लंघन करना बहुत भारी पड़ सकता है। इस दौरान घर से बाहर निकलने पर छह माह तक की जेल हो सकती है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 25 Mar 2020 05:47 PM (IST)Updated: Wed, 25 Mar 2020 05:47 PM (IST)
सावधान: Lock Down में घर से बाहर निकलना पड़ेगा बहुत भारी, हो सकती है छह महीने की जेल
सावधान: Lock Down में घर से बाहर निकलना पड़ेगा बहुत भारी, हो सकती है छह महीने की जेल

नई दिल्ली, [बिजेंद्र बंसल]। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए Lock Down के दौरान घर से बि‍ल्‍कुल नहीं निकलें। Lock down के दौरान घर से बाहर निकलना बहुत भारी पड़ सकता है। बगैर बेहद जरूरी कारण और अनुमति पत्र के घर से बाहर निकलने पर छह महीने की जेल हो सकती है। हरियाणा सरकार Lock down को लेकर बहुत सख्‍ती के मूड में है।

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 घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती बरतेगी हरियाणा सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद हरियाणा सरकार 21 दिन तक लॉक डाउन के दौरान खासी सख्ती बरतेगी। यह सख्ती ऐसे लोगों पर होगी जो बिना जरूरी काम के अपने घरों से बाहर निकलेंगे। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के इस संबोधन से पहले ही मंगलवार दिन में लाॅक डाउन के दौरान घरों से बाहर निकलने वालों पर सख्ती बरतने का खाका तैयार कर लिया था।

लोगों को कर्फ्यू की तरह ही 21 दिन तक घर के अंदर रहना होगा

राज्य के गृहमंत्री अनिल विज ने तो सभी दलों के नेताओं से चर्चा के बाद कर्फ्यू लगाने के संकेत भी दिए थे। हालांकि इस बाबत सरकार की तरफ से अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के संबाेधन तक रोक दी गई थी। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति पिछले दो दिनों के लाॅक डाउन की तरह अपने घरों से बिना जरूरी काम बाहर नहीं निकले, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

बिना अनुमति पत्र के घर बाहर निकलने पर बढ़ेंगी मुसीबत

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च रात्रि 12 से अगले 21 दिन तक संपूर्ण देश में लॉक डाउन लागू किया है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लॉक डाउन के दौरान घर से बाहर निकलने पर प्रशासन से सख्ती बरतने काे कहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से इस सख्ती से बचने के लिए अपने घर के दरवाजे को लक्ष्मण रेखा की तरह मानने का हाथ जोड़कर आग्रह किया है।

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सरकार के पास है छह माह तक जेल भेजने का अधिकार

सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सरकार के पास भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। इस कार्रवाई में दोष सिद्ध होने पर छह माह तक की सजा का प्रावधान है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने 19 मार्च के संबोधन में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की थी। रविवार को जनता कर्फ्यू  काफी सफल रहा, लेकिन इसके बाद लोग अपने घरों से समूह के रूप में भी बाहर आ गए। इससे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सरकार का प्रयास धूमिल हो गया।

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