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फोर्टिस अस्पताल को तगड़ा झटका, सरकारी पैनल से हटाया गया

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल को सरकारी पैनल में हटा दिया गया है। यह अस्‍पताल डेंगू पीडि़त सात वर्षीय बच्ची की मौत और 16 लाख का बिल वसूलने के कारण घेरे में है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 08 Dec 2017 10:12 AM (IST)Updated: Fri, 08 Dec 2017 10:12 AM (IST)
फोर्टिस अस्पताल को तगड़ा झटका, सरकारी पैनल से हटाया गया
फोर्टिस अस्पताल को तगड़ा झटका, सरकारी पैनल से हटाया गया

जेएनएन, चंडीगढ़। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल को हरियाणा सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। इस अस्‍पताल को सरकार के पैनल में हटा दिया गया है। यह अस्‍पताल डेंगू पीडि़त सात वर्षीय बच्ची की मौत और 16 लाख की बिल वसूल करने के कारण विवाद में है और हरियाणा सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी ने उसे दोषी करार दिया है।

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वढेरा कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने लिया एक्शन

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. राजीव वढेरा के नेतृत्व वाली कमेटी की जांच रिपोर्ट पर सरकार ने यह कदम उठाया। वहीं सरकार जल्द ही सभी निजी अस्पतालों में कायदे-कानून लागू कराने के लिए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का अध्यादेश भी लाएगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा कि गुरुग्राम का फोर्टिस अस्पताल सरकार के पैनल पर नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने इससे इन्‍कार किया है।

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स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री अनिल विज ने बताया कि लापरवाही से बच्ची की मौत के चलते फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ एफआइआर और ब्लड बैंक का लाइसेंस रद कराने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भूमि की लीज कैंसिल करने संबंधी संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। विज ने माना कि कई निजी अस्पताल उपचार के नाम पर मरीजों को लूट रहे हैं। ओवर चार्जिंग पर रोक लगाने में क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट कारगर होगा।

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