हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में बड़ी राहत, नहीं देना होगा लिखित परीक्षा और शारीरिक टेस्ट
हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में बड़ी राहत दी है। उन्हें ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में लिखित ...और पढ़ें

पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में लिखित परीक्षा से मिलेगी छूट। फाइल फोटो
HighLights
ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में लिखित परीक्षा से छूट।
पुलिस कॉन्स्टेबल सहित कई पदों पर शारीरिक टेस्ट से छूट।
सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने ग्रुप-सी के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को सभी प्रकार की लिखित परीक्षाओं से छूट देने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही पुलिस कॉन्स्टेबल, वन रक्षक, वन्यजीव रक्षक, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड और फायर आपरेटर-कम-ड्राइवर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती में उन्हें शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट से भी छूट मिलेगी।
मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। ग्रुप-बी के कौशल विशेषज्ञता से संबंधित पदों पर एक प्रतिशत और निर्धारित श्रेणियों के ग्रुप-सी पदों पर पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया गया है।
पुलिस कॉन्स्टेबल (गृह विभाग), कॉन्स्टेबल (आईआरबी), कॉन्स्टेबल (एसडीआरएफ), वन रक्षक, वन्यजीव रक्षक, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड और फायर आपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इन पदों पर आरक्षण के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग रोस्टर प्वांइट निर्धारित किए गए हैं।
इन पदों पर आरक्षण का लाभ देते समय वंचित अनुसूचित जाति, अन्य अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी, ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रविधान लागू होंगे। ग्रुप-सी के अन्य चिह्नित पदों पर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रविधान किया गया है। वहीं, ग्रुप-बी के कौशल विशेषज्ञता से संबंधित पदों पर एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
मानव संसाधन विभाग के अनुसार नए आदेश विगत एक सितंबर से लागू माने जाएंगे। इसके साथ ही 18 अगस्त को जारी पूर्व निर्देश वापस ले लिए गए हैं। आवश्यक होने पर विभागीय सेवा नियमों में संशोधन भी तत्काल किए जाएंगे। पूर्व अग्निवीरों को भर्ती के दौरान निर्धारित छूट मिलेगी, जबकि संबंधित विभागों में नियुक्ति के बाद सेवा नियमों की अन्य शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।
योग्य पूर्व अग्निवीर नहीं मिलने पर संबंधित श्रेणी से भरे जाएंगे पद
यदि किसी पद के लिए उपयुक्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है, तो उस पद को संबंधित ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों में से भरा जा सकेगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित श्रेणी के पद खाली रहने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी।
