पंचकूला हिसा के पांच आरोपित बरी
पंचकूला हिसा और आगजनी मामले के पांच आरोपियों को जिला अदालत ने वीरवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
जासं, पंचकूला : पंचकूला हिसा और आगजनी मामले के पांच आरोपियों को जिला अदालत ने वीरवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इन आरोपितों में पटियाला निवासी भगवंत सिंह और देवी दयाल के अलावा संगरूर निवासी जगजीत और नाजर सिंह तथा श्रीगंगा नगर निवासी कस्तूरी लाल शामिल हैं। पांचों आरोपियों पर हिंसा के दौरान दंगा भड़काने, आगजनी करने, फोटोग्राफरों के कैमरा छीनने और साक्ष्य मिटाने जैसे आरोप थे। इस मामले में उनके खिलाफ जसविद्र शर्मा की शिकायत पर सेक्टर -5 थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई थी।
एडवोकेट मनोज गौड़ ने बताया कि जिला अदालत में पांचों आरोपितों के खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से कोई पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं किए गए। उन पर आरोप था कि हिंसा के दौरान उन्होंने वहां मौजूद मोटरसाइकिलों व अन्य गाड़ियों में आगजनी की थी। बरी होने के पीछे यह बने अहम कारण
अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश हुए गवाहों ने आरोपितों की पहचान नहीं की। पांचों आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने पांचों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपितों के खिलाफ कोई भी पुख्ता प्रमाण पेश नहीं किए गए। इस कारण उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। यह था मामला
25 अगस्त 2017 को सीबीआइ की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था। इस फैसले के बाद पंचकूला में डेरामुखी के समर्थक भड़क उठे थे और उन्होंने शहर में जमकर हिसा और आगजनी की थी। इस दौरान उपद्रवियों ने फोटोग्राफरों के कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा उन्होंने बाइक और कारों को आग के हवाले कर दिया था।