NCR सहित हरियाणा के 14 जिलों में नहीं चलेंगे पटाखे, सिर्फ आठ जिलों में छूट
एनजीटी के निर्देशों के बाद हरियाणा में एनसीआर सहित 14 राज्यों में आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। राज्य के सिर्फ 6 जिलों में ही आतिशबाजी की छूट होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने दो घंटे की आतिशबाजी की छूट दी थी।
जेएनएन, चंडीगढ़। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal NGT) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पटाखों पर रोक के चलते हरियाणा के 14 जिलों में दीपावली पर आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। NCR में पड़ते सभी जिलों में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।
NGT के चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय बेंच ने NCR में 30 नवंबर की रात तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। NCR के अंतर्गत आने वाले कुल 24 जिलों में से 14 जिले हरियाणा के हैं जिनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, सोनीपत, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, झज्जर, पानीपत और करनाल शामिल हैं। शेष आठ जिलों में पटाखे चलाए जा सकेंगे।
दो घंटे चला सकेंगे पटाखे : सीएम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दीपावली खुशियों का त्योहार है। पटाखे बजाकर लोग अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। यह भारतीय त्योहारों की परंपरा रही है। इस बार कोरोना महामारी के चलते पटाखों पर प्रतिबंध था, परंतु हमने कम प्रदूषण वाले जिलों में आतिशबाजी के लिए दो घंटे की छूट दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दीपावली पर कम प्रदूषण वाले क्षेत्रों में पटाखे बजाने की अनुमति एक सीमित अवधि के दौरान दी हुई है।
बता दें, हरियाणा सरकार ने दो दिन पूर्व कोरोना के कारण आतिशबाजी पर राज्यभर में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन गत दिवस इसमें संशोधन करते हुए सरकार ने दो घंटे आतिशबाजी की अनुमति दी थी। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने दीपावली, गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा पर रात आठ बजे से दस बजे तक पटाखे चलाने की छूट दी है। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11 बजकर 55 मिनट से साढ़े बारह बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी। अब आज राज्य के 14 जिलों मेें आतिशबाजी पर रोक लगा दी है।