शादी के बाद भी लड़कियों के प्रमाण पत्रों पर पिता का नाम अनिवार्य
शादी के बाद भी लड़कियों के प्रमाण पत्रों पर पति के साथ-साथ पिता का नाम भी जरूरी होगा। हाई कोर्ट ने इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं।
जेएनएन, चंडीगढ़। शादी के बाद युवतियों के प्रमाण पत्रों पर अब पति के नाम के साथ-साथ पिता का नाम भी लिखना अनिवार्य होगा। इस बाबत पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह सभी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी करें कि युवतियों के प्रमाण पत्रों पर पिता का नाम भी हो यह सुनिश्चित किया जाए।
हाईकोर्ट ने यह निर्देश झज्जर की अनुराधा नाम की युवती की याचिका पर दिया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अनुराधा को जाति प्रमाणपत्र पर पति का नाम होने के कारण अनुसूचित वर्ग के तहत लाभ देने से इन्कार कर दिया था। इसके खिलाफ अनुराधा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
याची अनुराधा की सहायक प्रोफेसर के तौर पर उम्मीदवारी को हरियाणा लोक सेवा आयोग ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसके जाति प्रमाण पत्र पर पति का नाम है, लेकिन पिता का नाम नहीं है, इसलिए वह अनुसूचित वर्ग को मिलने वाला लाभ नहीं ले सकती। आयोग ने कहा था कि केवल पिता का नाम लिखे जाने वाले प्रमाण पत्र पर ही आयोग आरक्षित वर्ग का लाभ देगा। हाई कोर्ट ने आयोग का आदेश खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति की बेटी शादी के बाद भी अनुसूचित वर्ग में नौकरी पाने की हकदार है।
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