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हरियाणा के किसानों के लिए गुड न्यूज! बागवानी फसलों की खेती पर मिलेगा 1.40 लाख रुपये तक का अनुदान

Published: Mon, 28 Sep 2026 09:50 PM (IST)

हरियाणा सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान प्रविधान' योजना लागू की है।

बागवानी फसलों की खेती पर किसानों को 1.40 लाख रुपये तक अनुदान।

बागवानी फसलों की खेती पर किसानों को 1.40 लाख रुपये तक अनुदान।

HighLights

  1. बागवानी फसलों की खेती पर किसानों को अनुदान।

  2. फल, सब्जी, फूल, मसाले, खुशबूदार पौधों पर लाभ।

  3. प्रति एकड़ 1.40 लाख रुपये तक की सहायता।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ‘बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान प्रविधान’ योजना लागू की है। इसके तहत फल, सब्जी, फूल, मसाले और खुशबूदार पौधों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

नए फलदार बाग लगाने पर किसानों को 24,500 रुपये से 1.40 लाख रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान मिलेगा। मसालों की खेती के लिए 15,000 से 30,000 रुपये, फूलों के लिए 8,000 से 40,000 रुपये और खुशबूदार पौधों की खेती के लिए 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान देने का प्रविधान किया गया है।

सब्जियों की खेती के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ और अनुसूचित वर्ग के किसानों को 25,500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। यह लाभ मल्चिंग, लो टनल, ड्रिप या बांस की स्टेकिंग जैसे एकीकृत माडल अपनाने पर दिया जाएगा।

योजना के तहत फलों के नए बाग और मसालों की खेती के लिए अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ लिया जा सकता है। सब्जियों के लिए सामान्य वर्ग के किसान अधिकतम 5 एकड़ और अनुसूचित वर्ग के किसान 1 एकड़ तक लाभ ले सकते हैं। फूलों और खुशबूदार पौधों की खेती के लिए भी अधिकतम 5 एकड़ की सीमा तय की गई है।

आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ और Hortnet पर पंजीकरण।

परिवार पहचान-पत्र।

बैंक खाते की पूरी जानकारी—खाता संख्या, बैंक व शाखा का नाम और आइएफएससी कोड।

अनुसूचित वर्ग के आवेदकों के लिए संबंधित प्रमाण-पत्र।

उद्यान विभाग के अनुसार इच्छुक किसान योजना की जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। किसान टोल-फ्री नंबर 1800-180-2021 पर भी जानकारी ले सकते हैं। विभागीय वेबसाइट hortharyana.gov.in पर भी योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।