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हरियाणा में लव जिहाद विरोधी कानून का ड्राफ्ट तैयार, बजट सत्र में आएगा मतांतरण विरोधी कानून का बिल

हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे कानूनविदों से राय मशविरा करने के बाद स्वीकृति के लिए इस ड्राफ्ट कानून को गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष पेश कर दिया जाएगा।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 06:56 PM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 08:41 PM (IST)
हरियाणा में लव जिहाद विरोधी कानून का ड्राफ्ट तैयार, बजट सत्र में आएगा मतांतरण विरोधी कानून का बिल
हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ आएगा कानून। सांकेतिक फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार बहुत जल्द प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू करने जा रही है। इस कानून के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अध्ययन के लिए इस ड्राफ्ट को उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। कानूनविदों से राय मशविरा करने के बाद स्वीकृति के लिए इस ड्राफ्ट कानून को गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने दावा किया कि विधानसभा के पांच मार्च से आरंभ हो रहे बजट सत्र में ही मतांतरण विरोधी कानून लाया जाएगा।

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हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में हुए बहुचर्चित निकिता हत्याकांड के बाद यह कानून बनाने का ऐलान किया था। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं द्वारा प्रदेश सरकार से लंबे समय से मतांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग की जा रही थी। विहिप के राष्ट्रीय नेता डा. सुरेंद्र जैन के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात भी कर चुका है।

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निकिता हत्याकांड में ऐसे कई संकेत मिले थे जिसमें प्यार का झांसा देकर धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी। हरियाणा में इससे पहले भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं जिनमें प्यार का झांसा देकर धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो चुकी हैं। विहिप नेताओं ने ऐसी तमाम घटनाओं का ब्योरा सरकार के सामने रखा था और मतांतरण के लिए हरियाणा के मेवात इलाके को गढ़ की संज्ञा दी थी।

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गृह मंत्री अनिल विज ने करीब तीन माह पहले इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया था। गृह सचिव (वन) टीएल सत्यप्रकाश की अध्यक्षता वाली कमेटी में हरियाणा के एडीजीपी ला एंड आर्डर नवदीप विर्क तथा एडवोकेट जरनल कार्यालय के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा को शामिल किया गया। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों के कानून व उनके ड्राफ्ट का अध्ययन किया।

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पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कानून को अदालत में चुनौती मिल गई थी, जिसके बाद हरियाणा के अधिकारियों ने अधिक बारीकी से ड्राफ्ट प्लान तैयार किया, ताकि उसमें किसी तरह की कांटछांट की गुंजाइश न रहे। दीपक मनचंदा के अनुसार ड्राफ्ट के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। इसमें कुछ बिंदुु नए जोड़े जा सकते हैं तो कुछ काटे भी जा सकते हैं।

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हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद कानून को लागू कर सराहनीय कार्य किया है। हरियाणा में लागू होने वाले कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। विधानसभा के बजट सत्र में इस संबंध में बिल लाया जाएगा। आशा है कि इसी सत्र में बिल को सदन की मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद यह कानून धरातल पर लागू हो जाएगा।

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