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कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के आरोपित दिलावर को हाई कोर्ट से राहत, मिली जमानत

पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में आरोपित दिलावर सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत देते हुए उनको जमानत दे दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 28 Nov 2019 08:27 PM (IST)Updated: Thu, 28 Nov 2019 08:27 PM (IST)
कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के आरोपित दिलावर को हाई कोर्ट से राहत, मिली जमानत
कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के आरोपित दिलावर को हाई कोर्ट से राहत, मिली जमानत

जेएनएन, चंडीगढ़। जाट आंदोलन के दौरान रोहतक में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में आरोपित दिलावर सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत देते हुए उनको जमानत दे दी है। दिलावर सिंह पिछले तीन साल 7 महीने से जेल में बंद है। दिलावर सिंह पर आरोप था कि उन्होंने भीड़ को अभिमन्यु की कोठी को जलाने के लिए उकसाया था।

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सरकारी पक्ष की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि एक वीडियो में दिलावर सिंह कोठी व कैप्टन के परिवार वालों को जलाने के लिए कह रहा था, जबकि बचाव पक्ष का कहना था याची ने एयरफोर्स में 20 साल से अधिक नौकरी की है। वह किसी भी राजनीतिक दल से नही जुड़ा हुआ है। याची की उम्र 54 साल के करीब है और वह घटना से कुछ दिन पूर्व ही गुजरात से आया था। याची के वकील ने उसको इस मामले में फंसाने का आरोप लगाया, इसलिए उसको इस मामले में जमानत दी जाए।

हरियाणा में साल 2016 में फरवरी महीने के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट आरक्षण की मांग लेकर जसिया में विशाल धरना किया गया और यही धरना बाद में हिंसक हो गया था। अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी। इस दौरान रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद समेत प्रदेश के कई इलाकों में हिंसा और आंदोलन हुए। इसी हिंसा में 19 फरवरी को रोहतक में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी।

जब आगजनी हुई, कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने वहां से भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अरबन स्टेट पुलिस थाने में केस दर्ज किया था। बाद में यह मामला सीबीआइ को रेफर कर दिया गया था। इस मामले में कुल 65 आरोपी हैं। इससे पहले हाई कोर्ट इस मामले में दो अन्य आरोपियों को जमानत दे चुका है।

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