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घूमकर सामान बेचने का लाइसेंस नहीं लिया तो माल जब्त के साथ होगा केस दर्ज

नगर निगम टाउन वेंडिग कमेटी की बैठक बुधवार को नगर निगम कार्यालय सेक्टर-14 में हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह ने की।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 May 2022 07:55 PM (IST)Updated: Wed, 25 May 2022 08:30 PM (IST)
घूमकर सामान बेचने का लाइसेंस नहीं लिया तो माल जब्त के साथ होगा केस दर्ज
घूमकर सामान बेचने का लाइसेंस नहीं लिया तो माल जब्त के साथ होगा केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पंचकूला : नगर निगम टाउन वेंडिग कमेटी की बैठक बुधवार को नगर निगम कार्यालय सेक्टर-14 में हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह ने की। बैठक में छह मुख्य एजेंडों पर चर्चा हुई। मेयर कुलभूषण गोयल ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है और जो अतिक्रमण करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में सर्वसम्मति से एजेंडा पास किया गया कि जो लोग शहर में नान मोटराइज्ड और मोटराइज्ड वाहनों पर फल, सब्जी बेचते हैं, यदि वह लाइसेंस नहीं लेते, तो उनका सामान जब्त करके केस दर्ज करवाया जाए।

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मेयर ने निर्देश दिए कि शहर में किसी नए वेंडिग साइट को तब तक अलाट नहीं किया जाए, जब तक पुरानी अलाट की गई साइट्स भर नहीं जाती। उन्होंने कहा कि फिलहाल सेक्टर-2 की वेंडिग साइट को डेवलप कर दिया जाए। बाकि साइटों के बारे में बाद में निर्णय लिया जाए। मेयर ने निर्देश दिए कि जो वेंडर्स पहले अलाट साइट पर नहीं बैठ रहे हैं, उनकी साइट को तुरंत प्रभाव से रद किया जाए। शहर में नगर निगम की ओर से 778 साइट्स का ड्रा निकाला जा चुका है, जिसमें से केवल 228 साइट्स पर ही वेंडर बैठ रहे हैं, जबकि 550 साइट अब भी खाली हैं। महापौर ने कहा कि नई साइट अभी डेवलप नहीं की जाएंगी।

बैठक में एक मुद्दा वेंडरों से ई-कार्ट का पैसा लेकर ई-कार्ट ना देने के संबंध में उठा। इस पर लियो मीडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके पास कुछ स्ट्रीट वेंडर्स के 10 से 25 हजार रुपये आ रखे हैं, लेकिन जब तक हमारे पास 50 हजार रुपये की राशि नहीं आ जाती, तब तक ई-कार्ट नहीं देते, क्योंकि कुछ वेंडर्स ने पहले ई-कार्ट ले ली हैं, उसके बाद बकाया पैसे नहीं दे रहे। बैठक में सेक्टर 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26 एवं 27 में नया वेंडिग जोन डेवलप करने से इंकार कर दिया गया। साथ ही बैठक में 913 वेंडर्स जिन्हें बैंकों की ओर से 10 हजार रुपये लोन दिया गया है, उनको फिलहाल साइट देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि लियो मीडियाकाम एजेंसी को एग्रीमेंट के अनुसार कार्य नहीं करने के चलते पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। बैठक में लगभग 18 विभागों के अधिकारी, पार्षद हरेंद्र मलिक, जय कौशिक, गौतम प्रसाद, एमीनेंट पर्सन एसपी गुप्ता, रोहित सेन, बीबी सिगल, राजेंद्र नूनीवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


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