चुनावी सरगर्मियों के बीच डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज आएगा जेल से बाहर, 20 दिन की मिली पैरोल
हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मंजूर कर दी है। निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। डेरामुखी को पैरोल दिए जाने से चुनाव परिणाम प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 20 दिन की पैरोल को मंजूरी दे दी है। निर्वाचन आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद मंगलवार को सरकार ने इस संबंध में फैसला लेकर रोहतक के मंडल आयुक्त को सूचित कर दिया है।
मंडल आयुक्त की अधिकारिक स्वीकृति के बाद बुधवार को गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारियां जेल से बाहर आ सकता है।
इसी बीच कांग्रेस ने डेरा मुखी को पैरोल का विरोध करते हुए भारतीय चुनाव आयोग में शिकायत दी है। हरियाणा कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया ने चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि डेरा मुखी के जेल से बाहर आने पर चुनाव परिणाम प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए डेरामुखी को पैरोल नहीं दी जाए।
हरियाणा में कहीं भी जाने की इजाजत नहीं
वहीं, निर्वाचन विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान का कहना है कि डेरा मुखी को कानूनन पैरोल का अधिकार है। इसलिए निर्वाचन विभाग ने डेरा मुखी को सशर्त पैरोल की मंजूरी दी है। पैरोल के दौरान डेरामुखी को हरियाणा मेें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
राम रहीम ने सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनारिया जेल प्रशासन को पैरोल के लिए आवेदन किया था। इसके बाद सोमवार की रात निर्वाचन आयोग ने सशर्त राम रहीम को पैरोल दिए जाने के लिए अपनी सहमति देते हुए कहा था कि यह निर्णय लेना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
आयोग द्वारा कहा गया था कि पैरोल की अवधि के दौरान राम रहीम किसी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा। डेरामुखी हरियाणा में नहीं आएगा और इंटरनेट मीडिया पर किसी तरह का राजनीतिक बयान नहीं देगा।
सीएम ने 20 दिन की पैरोल को दी मंजूरी
इस उठापटक के बीच मंगलवार की शाम कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने गुरमीत राम रहीम को बीस दिन की पैरोल दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से औपचारिकता पूर्ण करते हुए इस संबंध में केस अगली कार्रवाई के लिए जेल महानिदेशक तथा रोहतक के मंडल आयुक्त को भेज दिया गया है।
नियमानुसार रोहतक के मंडल आयुक्त उस जिले के प्रशासन को सूचित करेंगे जहां पैरोल की अवधि के दौरान राम रहीम ठहरेगा। इसके अलावा रोहतक मंडल आयुक्त की तरफ से सुनारिया जेल प्रशासन को राम रहीम की पैरोल के संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे। जिसके बाद राम रहीम जेल से बाहर निकलेगा।
गुरमीत राम रहीम कब-कब आया जेल से बाहर
- 24 अक्टूबर 2020 : अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल
- 21 मई 2021: मां से मिलने के लिए 12 घंटे की पैरोल
- 7 फरवरी 2022: पंजाब में चुनाव था, परिवार से मिलने को 21 दिन की फरलो
- 17 जून 2022: हरियाणा नगर निकाय का चुनाव था, 30 दिन की पैरोल
- 14 अक्टूबर 2022: आदमपुर उपचुनाव, 40 दिन की पैरोल
- 21 जनवरी 2023: हरियाणा में पंचायत चुनाव था, 40 दिन की पैरोल
- 20 जुलाई 2023: हरियाणा पंचायत उपचुनाव, 30 दिन की पैरोल
- 21 नवंबर 2023: राजस्थान चुनाव, 21 दिन की फरलो
- 19 जनवरी 2024: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 50 दिनों के लिए पैरोल
- 13 अगस्त 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव, 21 दिन की फरलो
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