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ह‍रियाणा में एसटीएफ के शहीद जवानों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख

हरियाणा पुलिस ने शहीद जवानों के परिवारों को मिलने वाली सहायता रा‍शि में वृद्धि करने का फैसला किया है। अब एसटीएफ के शहीद जवानों के आश्रितों को 50 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 02 Aug 2018 11:49 AM (IST)Updated: Thu, 02 Aug 2018 09:02 PM (IST)
ह‍रियाणा में एसटीएफ के शहीद जवानों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख
ह‍रियाणा में एसटीएफ के शहीद जवानों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) में तैनात कर्मियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये की सहायता राशि देगी। पहले यह राशि 30 लाख रुपये थी। राज्य सरकार ने इसमें 20 लाख रुपये की बढ़ोतरी की है।

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इसके अतिरिक्त दंगों या अन्य कार्य में जान गंवाने वाले पुलिस जवानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए चार साल तक अधिकतम एक लाख रुपये सालाना राशि स्कूल शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी!  इसकी अधिकतम सीमा चार लाख रुपये होगी।

महानिदेशक (मुख्यालय) केके मिश्रा की उपस्थिति में हरियाणा पुलिस और एचडीएफसी बैंक के बीच इस संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से केके मिश्रा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जबकि एचडीएफसी के शाखा बैंकिंग प्रमुख विनीत अरोड़ा ने हस्ताक्षर किए।

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केके मिश्रा ने बताया कि बैंक के साथ हुए समझौते के तहत अब स्थायी विकलांग होने पर पुलिस कर्मियों को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और आंशिक विकलांगता की स्थिति में पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसके लिए कार्ड स्वाइप की पात्रता को भी हटा दिया गया है। संशोधित एमओयू के मुताबिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिसकर्मी के आश्रितों को 30 लाख रुपये और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में दो लाख की जगह 2.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

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बैंक द्वारा शून्य बैलेंस खाता, मुफ्त एटीएम निकासी, बैलेंस पूछताछ और डिमांड ड्राफ्ट जारी करने जैसी विभिन्न नि:शुल्क सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। बैंक द्वारा अब तक प्राकृतिक और दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्राप्त हुए 301 दावों में से 254 का निपटान कर 21.20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

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