Lockdown Extended In Haryana: 31 मई तक लाकडाउन रहेगा जारी, जानें क्या है नई गाइडलाइन
Lockdown Extended In Haryana हरियाणा में लाकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई। राज्य सरकार ने प्रतिबंधों को आगे बढ़ाया है लेकिन इसके साथ ही कुछ छूट भी दी गई है। दुकानों के खुलने के लिए समय निर्धारित किया गया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। Lockdown Extended In Haryana: हरियाणा में 21 दिन से चल रहा लाकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब गली मोहल्लों की दुकानों को जहां सारा दिन खोलने की छूट दी गई है, वहीं बाजारों में आड-ईवन आधार पर सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। सोमवार को राज्य में आड-ईवन सिस्टम के हिसाब से दुकानें खुल गई हैं।
नई गाइडलाइन में सम संख्या (दो से विभाजित होने वाली) की तिथि के दिन सम नंबर की दुकानें और विषम संख्या (दो से विभाजित नहीं होने वाली) की तिथि के दिन विषम नंबर वाली दुकानें खुलेंगी। शापिंग माल खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है। तीन चरणों के लाकडाउन में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट से उत्साहित प्रदेश सरकार ने अब 24 मई की सुबह पांच बजे तक लाकडाउन को बढ़ाया है। प्रदेश में तीन मई से लाकडाउन चल रहा है जिसे पहले दस मई और फिर 17 मई को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था।
हरियाणा में कोराेना पड़ा धीमा तो ब्लैक फंगस ने पकड़ी रफ्तार, एनसीआर में सबसे अधिक केस
राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने रविवार को महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को 31 मई तक जारी रखने के आदेश जारी कर दिए। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम तो हुए हैं, लेकिन अभी स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा। लाकडाउन बढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है।
यह भी पढ़ें: 26 मई को दिल्ली बार्डर पर धरने के हो जाएंगे छह माह, इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे किसान
पहले सक्रिय मामले एक लाख से ऊपर थे जो अब घटकर 45 हजार से नीचे आ गए हैं। पहले प्रतिदिन आने वाले नए मरीजों की संख्या 15 हजार के आसपास थी जो अब घटकर पांच हजार के नीचे आ गई है। इसके बावजूद अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि यह कहा जा सके कि कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है, इसलिए वर्तमान में लागू सख्ती को जारी रखने की जरूरत है।
ये प्रतिबंध रहेंगे जारी
- विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- बारात नहीं जाएगी, बल्कि घर या कोर्ट में ही विवाह कार्यक्रम संपन्न कराना होगा।
- दाह संस्कार में 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- रोडवेज बसों में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। बसों में 50 फीसद सवारियां ही बैठा सकेंगे।
- ड्राइवर-कंडक्टर अपने पास सैनेटाइजर अनिवार्य रूप से रखेंगे। सभी को मास्क लगाना भी अनिवार्य रहेगा।
यह भी पढ़ें: उमंग के बाद अब हरियाणा सरकार की ‘संजीवनी परियोजना’, घर ही होगा कोरोना मरीजों का इलाज
यह भी पढ़ें: Grocery Shops Open Update: दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में दिनभर खुलेंगी किराना समेत अन्य दुकानें, जानें- नियम
हरियाणा की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें