वित्तमंत्री की कोठी में आगजनी के मामले में हुई बहस
जाट आरक्षण के दौरान रोहतक में वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर हुई आगजनी के मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर शनिवार से सीबीआइ की विशेष अदालत में बहस शुरू हुई।
जासं, पंचकूला : जाट आरक्षण के दौरान रोहतक में वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर हुई आगजनी के मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर शनिवार से सीबीआइ की विशेष अदालत में बहस शुरू हुई। इस दौरान सभी आरोपित कोर्ट में पेश हुए।
बचाव पक्ष के वकील अभिषेक राणा ने बताया कि आरोपितों पर लगाए गए चार्ज पर आज कुछ पार्ट में ही बहस हो पाई है। बाकी बहस अगली सुनवाई के दौरान होगी। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को तय की गई है। केस की सुनवाई विशेष सीबीआइ जज जगदीप सिंह कर रहे हैं। पहले यह मामला सीबीआइ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा था। सीबीआइ ने हरियाणा के वित्तमंत्री अभिमन्यु के घर पर फरवरी 2016 में आगजनी, दंगे और डकैती के 51 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर रखा है।
सीबीआइ ने सीबीआइ के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल चार्जशीट इन आरोपितों पर अंडर सेक्शन 120-बी, 124-ए, 148, 149, 186, 188, 307, 353, 395, 427, 436, 450 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोपपत्र दायर किया था। रोहतक अर्बन एस्टेट पुलिस थाने में 27 फरवरी 2016 को केस दर्ज किया गया था। मामले को बाद में सरकार ने सीबीआइ को ट्रांसफर कर दिया था। यह था मामला
गौरतलब है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 19 व 20 फरवरी 2016 को रोहतक में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर जमकर लूटपाट व आगजनी हुई थी। उपद्रवियों ने कैप्टन के घर पर लूटपाट के बाद आग लगाई थी।