गीतामय हुई हरियाणा विधानसभा, श्रीकृष्ण-अर्जुन के रथ में झलकेगी संस्कृति
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा परिसर में श्रीकृष्ण-अर्जुन के रथ और पवित्र ग्रंथ श्रीमदभगवद गीता के चित्र का अनावरण किया। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा की मासिक पत्रिका सदन संदेश का पहला संस्करण भी जारी किया।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा ऐतिहासिक पलों की गवाह बनी जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा परिसर में श्रीकृष्ण-अर्जुन के रथ और पवित्र ग्रंथ श्रीमदभगवद गीता के चित्र का अनावरण किया। साथ ही विधानसभा की मासिक पत्रिका सदन संदेश का पहला संस्करण जारी किया और विधायकों के वाहनों पर लगाने के लिए झंडी लांच की।
विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल, मंत्रियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों के साथ गीता श्लोकों के उच्चारण के बीच भगवान श्रीकृष्ण के रथ और पवित्र ग्रंथ के चित्र का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के लिए ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि यह तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की साक्षी बनी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों से लोग विधानसभा सत्र के दौरान सम्मानित सदन की कार्यवाही देखने के लिए आते हैं। विधानसभा परिसर में भगवान श्रीकृष्ण के रथ और श्रीमदभगवद गीता चित्र को देखकर वे निश्चित रूप से राज्य की गौरवपूर्ण संस्कृति से प्रेरणा लेंगे। मासिक पत्रिका सदन संदेश से हरियाणा विधानसभा की कार्य-प्रणाली और इसकी अन्य गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने लगभग 5100 साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य संदेश दिया था। भगवान श्रीकृष्ण के रथ और पवित्र श्रीमदभगवद गीता के चित्र से हरियाणा विधानसभा को एक अलग पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि श्रीमदभगवद गीता की शिक्षाएं हमें फल की चिंता किए बिना सदैव अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाने के लिए प्रेरित करती हैं।
विधायकों को आवेदन पर ही मिलेगी झंडी
हरियाणा विधानसभा द्वारा अधिकृत मौजूदा विधायक मैरून रंग की झंडी का इस्तेमाल अपने उन वाहनों पर कर सकेंगे, जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं। अगर मौजूदा विधायक के पास अपने नाम से पंजीकृत कोई वाहन नहीं है तो झंडी का इस्तेमाल निजी या किराये के वाहनों पर किया जा सकता है। यदि झंडी वाले वाहन में मौजूदा विधायक नहीं है तो झंडी को सफेद कवर से ढकना होगा। विधायकों को झंडी के लिए हरियाणा विधानसभा को आवेदन करना होगा। विधायक द्वारा झंडी के इस्तेमाल के लिए प्राधिकार-पत्र परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाएगा। यह प्राधिकार-पत्र हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने या मौजूदा विधायक के राज्य विधानसभा का सदस्य रहने तक वैध रहेगा।