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सरकार का बड़ा फैसला... सांस्कृतिक कलाकारों को भी मिलेगा नौकरियों में आरक्षण

कलाकारों को सरकारी नौकरियों में एक निश्चित स्तर का आरक्षण देने की भी तैयारी है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 14 Feb 2019 01:51 PM (IST)Updated: Fri, 15 Feb 2019 08:26 PM (IST)
सरकार का बड़ा फैसला... सांस्कृतिक कलाकारों को भी मिलेगा नौकरियों में आरक्षण
सरकार का बड़ा फैसला... सांस्कृतिक कलाकारों को भी मिलेगा नौकरियों में आरक्षण

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को बचाने की बुनियाद अब स्कूल-कालेजों से ही रखी जाएगी। कलाकारों को सरकारी नौकरियों में एक निश्चित स्तर का आरक्षण देने की भी तैयारी है। इसके लिए हरियाणा राज्य संस्कृति नीति-कलश (कला एवं संस्कृति हरियाणा नीति) बनाई गई है। नई नीति कलाकारों और उनकी कलाओं के लिए सार्वजनिक के साथ-साथ निजी क्षेत्र से भी सहयोग सुनिश्चित करेगी।

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कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। नीति के तहत स्कूल-कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों को इस तरह से शिक्षित किया जाएगा कि वे सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक होकर इसे बढ़ाने के लिए तैयार हो सकें। शैक्षिक पाठ्यपुस्तकों में कला और संस्कृति पर प्राप्त सामग्री को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कार्यशालाओं, शिविर, सेमिनार और प्रदर्शनियों से कला और संस्कृति की गैर औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अपैक्स स्तरीय संस्कृति पर सलाहकार परिषद बनाई जाएगी।

इसमें कला एवं संस्कृति मंत्री, मुख्य सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य होंगे। संस्कृति के क्षेत्र में पांच विशेषज्ञों को भी सदस्य बनाया जाएगा। राज्य नृत्य, संगीत, रंगमंच, पेंटिंग, मूर्तिकला, लोक संगीत व गीत और लोक नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकारों को पुरस्कार व नामित किया जाएगा।

हरियाणा कला प्रवीण 40 वर्ष तक के कलाकारों के लिए, हरियाणा कलाश्री 40 से 55 वर्ष और कलारत्न 55 वर्ष से अधिक के कलाकारों के लिए हैं। आने वाले समय में राज्य सरकार द्वारा और पुरस्कारों को देने का निर्णय लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई कमेटी के माध्यम से पुरस्कारों का चयन होगा।

अनुसूचित जाति आयोग को अध्यक्ष जल्द

हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग को जल्द अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य मिलेंगे। करीब चार साल बाद फिर से अस्तित्व में आए आयोग के मसौदा नियमों में सरकार ने कुछ बदलाव किया है।

ग्रुप बी और सी की नौकरियों में मिलेगा सामाजिक-आर्थिक मापदंडों का लाभ

शिक्षा विभाग में ग्रुप-बी अर्थात शिक्षक, शैक्षिक पर्यवेक्षक, शिक्षक-एजूकेटर और सभी विभागों में ग्रुप सी पदों पर नियुक्ति लिखित परीक्षा, सामाजिक आर्थिक मापदंड और अनुभव के आधार पर होगी। पद के लिए चयन में कुल 100 अंक होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक और सामाजिक आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए दस अंक होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रश्नों की संख्या, अंक प्रति प्रश्न और लिखित परीक्षा की अवधि को अलग-अलग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

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