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हरियाणा के सरकारी कर्मियों के लिए जरूरी खबर, HCS बनाने के मानदंड बदले

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को एचसीएस बनाने के मानदंड में सरकार ने बदलाव किया है। अब इसमें सेवाकाल के विभिन्‍न पहलुओं को भी ध्‍यान में रखा जाएगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 28 Dec 2017 11:54 AM (IST)Updated: Thu, 28 Dec 2017 11:54 AM (IST)
हरियाणा के सरकारी कर्मियों के लिए जरूरी खबर, HCS बनाने के मानदंड बदले
हरियाणा के सरकारी कर्मियों के लिए जरूरी खबर, HCS बनाने के मानदंड बदले

जेएनएन, चंडीगढ़। विभिन्न सरकारी महकमों के कर्मचारी-अफसरों को हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) में आने के लिए प्रदेश सरकार ने नए सिरे से मानदंड निर्धारित किए हैं। विभागों को उम्मीदवारों के नाम की संस्तुति करने से पहले उनके सेवा रिकॉर्ड, अनुभव, शैक्षिक उपलब्धियों और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का ध्यान रखना होगा। योग्यता के आकलन के लिए कुल सौ अंक रखे गए हैं।

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सरकार ने नए सिरे से निर्धारित किए मानदंड, सौ अंकों के आधार पर आकलन

हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के तहत रजिस्टर ए-1 और रजिस्टर-सी से एचसीएस (कार्यकारी शाखा) के लिए नियुक्ति के लिए कसौटी पर खरे उतरने वालों के नाम ही मुख्य सचिव कार्यालय को भेजे जाएंगे। आकलन के लिए निर्धारित कुल 100 अंकों में से आठ साल की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के संदर्भ के साथ सेवा रिकॉर्ड के लिए 70, प्रासंगिक अनुभव और शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 13-13 तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर जारी प्रशंसा पत्रों के लिए चार अंक दिए जाएंगे।

सेवा रिकॉर्ड, अनुभव, शैक्षिक उपलब्धियों और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को मिलेगी तवज्जो

आठ साल की प्रत्येक एसीआर में 'आउटस्टैंडिंग' के लिए 8.75 अंक, 'वेरी गुड' के लिए सात और 'गुड' के लिए पांच अंक दिए जाएंगे। आठ वर्षों के दौरान उम्मीदवार की छह एसीआर 'वैरी गुड' श्रेणी और दो एसीआर 'गुड' श्रेणी से कम नहीं होनी चाहिए। आठ साल लगातार सेवा पर हर साल के लिए आधा अंक दिया जाएगा।

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सेवा में नियुक्ति के बाद स्नातकोत्तर डिग्री या पीजी डिप्लोमा के लिए अधिकतम नौ अंक मिलेंगे। प्रथम श्रेण्‍ी में उर्तीण हाेने पर नौ, द्वितीय श्रेणी पर सात और तृतीय श्रेणी के लिए पांच अंक मिलेंगे। इसके अलावा एलएलबी, एलएलएम, बीएड, प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा, पीजीडीसीए, पीएचडी या कोई अन्य डिप्लोमा के लिए अधिकतम चार अंक निर्धारित किए गए हैं। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर जारी प्रशंसा पत्रों के लिए अधिकतम चार अंक रखे गए हैं।

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