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कोर्ट कमिश्नर के चाहने पर ही होगी डेरे में खोदाई

डेरा सिरसा में किस हिस्से में क्या कार्रवाई की जानी है इस पर फैसला कोर्ट कमिश्नर लेंगे। अगर उन्हें जरूरी लगेगी तो वे खोदाई भी करवा सकते हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 07 Sep 2017 08:23 PM (IST)Updated: Fri, 08 Sep 2017 11:17 AM (IST)
कोर्ट कमिश्नर के चाहने पर ही होगी डेरे में खोदाई
कोर्ट कमिश्नर के चाहने पर ही होगी डेरे में खोदाई

जेएनएन, चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अनिल कुमार सिंह पंवार डेरे के जिस कोने की चाहें, तलाशी करा सकते हैं। डेरे के भीतर जमीन में और साथ लगते बेरी के बाग में अस्थियां दबी होने की खबरों की सत्यता जानने के लिए वह डेरे में खोदाई भी करा सकते हैैं। ऑपरेशन शुक्रवार से शुरू होगा। इसके लिए पांच दर्जन टीमें तैयार की जा चुकी हैं।

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सर्च अभियान करीब 15 दिन बाद चलने जा रहा है और अभी तक डेरे से संदिग्ध चीजें हटाने की आशंका पैदा हो चुकी है। आरोपों से बचने के लिए सरकार ने बाकी 137 डेरों की तरह मुख्यालय में भी सर्च अभियान चलाने के लिए हाई कोर्ट से इजाजत मांगी थी, जो मिल गई। इसके साथ ही कोर्ट ने सर्च अभियान की देखरेख के लिए पानीपत के सेवानिवृत्त सेशन जज अनिल कुमार सिंह पंवार कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया।

कोर्ट कमिश्नर को सरकार हरसंभव मदद करेगी

प्रदेश के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा कि जमीनों की खोदाई के अलग से कोई आदेश माननीय कोर्ट नहीं दिए हैं। कितनी टीम लगेंगी, सर्च ऑपरेशन का प्रारूप क्या होगा और यह कब शुरू होकर कब तक चलेगा, यह कोर्ट कमिश्नर तय करेंगे। सरकार और प्रशासन उन्हें हरसंभव मदद देगा। यदि कोर्ट कमिश्नर को लगेगा कि खोदाई की जरूरत है तो इसका फैसला वह अपने स्तर पर ले सकते हैं। कोर्ट की ओर से अलग से कोई आदेश इस संबंध में जारी नहीं हुए हैं।

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