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हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में 10 मजदूरों से बिना अनुमति हो सकेंगे निर्माण कार्य

हरियाणा में लाॅकडाउन में शहरी क्षेत्रों में 19 श्रमिकों के साथ बिना अनुम‍ति निर्माण कार्य किए जा सकते हैं। इस बारे में जिला उपायुक्‍तों को सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Mon, 27 Apr 2020 05:59 PM (IST)Updated: Mon, 27 Apr 2020 05:59 PM (IST)
हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में 10 मजदूरों से बिना अनुमति हो सकेंगे निर्माण कार्य
हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में 10 मजदूरों से बिना अनुमति हो सकेंगे निर्माण कार्य

नई दिल्ली, जेएनएन। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में 10 मजदूरों से दुकान,मकान अथवा औद्योगिक प्लाट पर निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे। इसके लिए किसी तरह की कोई अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से जिला उपायुक्‍तों को निर्देश जारी किए गए हैं।

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श्रम विभाग के प्रधान सचिव की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को जारी आदेश में कहा गया है कि अब जब हरियाणा में कोरोना पर धीरे-धीरे काबू  पाया जा रहा तो कुछ गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। इसके तहत छोटे निर्माण कार्य शुरू किए जाएं। इन निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए किसी भी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

इतना ही नहीं श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने अपने आदेश में सभी जिला उपायुक्तों को कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के निर्माण कार्य शुरू करने में किसी को कोई परेशानी न आए। संबंधित क्षेत्रों में निर्माण सामग्री बेचने वालों की दुकानें भी खोलने की अनुमति दे दी जाए। निर्माण कार्य में लगे मजदूर अपने वाहन से आवागमन कर सकेंगे। इसके अलावा मजदूरों को दोपहर का भोजन अलग बैठकर करना होगा तथा शारीरिक दूरी का ध्यान रखना होगा।

शॉप एक्ट की शर्त पर बिफरे व्यापारी

राज्य के ग्रीन जोन से लेकर रेड और ऑरेंज जोन के गांवों में आवश्यक वस्तुओं के अलावा सामान्य वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन और इसमें शॉप एक्ट के तहत पंजीकरण की अनिवार्यता व्यापारियों के गले नहीं उतर रही है।

व्यापारी नेता जगदीश भाटिया का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी दुकानें तो शॉप एक्ट में पंजीकृत ही नहीं हैं। ऐसे ही कॉलोनी और अन्य शहरी क्षेत्रों में भी अनेक ऐसी दुकानें हैं जो शॉप एक्ट में पंजीकृत नहीं हैं। ऐसे में यह अनिवार्यता सरकार को तत्काल प्रभाव से हटा देनी चाहिए।

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