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हरियाणा ने लागू की नई व्यवस्था, Commissioning व Surrogate mother को भी Maternity leave

हरियाणा में अब Commissioning mother और Surrogate mother (कोख किराये पर देने लेने वाली) को भी छह महीने की Maternity leave मिलेगी।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 11 Jun 2019 01:22 PM (IST)Updated: Tue, 11 Jun 2019 01:24 PM (IST)
हरियाणा ने लागू की नई व्यवस्था, Commissioning व Surrogate mother को भी Maternity leave
हरियाणा ने लागू की नई व्यवस्था, Commissioning व Surrogate mother को भी Maternity leave

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में अब Commissioning mother (गर्भ धारण के लिए दूसरी महिला की सेवाएं लेने वाली) और Surrogate mother (कोख किराये पर देने लेने वाली) को भी छह महीने की Maternity leave मिलेगी। दोनों श्रेणी की महिलाओं को गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और शर्तों के आधार पर Maternity leave प्रदान की जाएगी।

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वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों, मंडलायुक्त, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और सभी उपायुक्तों व एसडीएम को आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा Commissioning mother को Maternity leave देने के आदेश पर हाल ही में केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया था। विभागाध्यक्ष Maternity leave देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

इससे पूर्व हरियाणा सरकार ने Contract पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को भी बड़ी राहत देे चुकी है। प्रदेश सरकार Contracted महिला कर्मचारियों को छह माह के Maternity leave के लाभ से किसी सूरत में वंचित नहीं करेगी। यदि कोई Contracted महिला कर्मचारी Maternity leave पर है और उसकी नौकरी का Contract इस अवधि में खत्म हो जाता है तो उनके Maternity leave के बाद Contract की अवधि खुद ही बढ़ी हुई मान ली जाएगी।

हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों तथा एसडीएम को आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा महिला कर्मचारियों के Maternity leave के उपरांत उनकी ड्यूटी पर वापसी की तिथि से यह Contract नवीनीकृत किया जाएगा।

इस संबंध में कुछ महिला कर्मचारियों से सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे कि Contract की समाप्ति के कारण वे छह माह के Maternity leave का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। जबकि मातृत्व लाभ अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारी को छह महीने के Maternity leave के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार के नए निर्देश उन सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो Contract आधार पर नियुक्त हैं और भविष्य में Maternity leave का लाभ उठाना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त यह निर्देश उन महिला कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो Maternity leave पर हैं और उनकी Contract अवधि निकट भविष्य में समाप्त होने वाली है।

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