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कोरोना से लडऩे को हरियाणा में 642 डाक्टरों की नियुक्ति, विज के प्रस्‍ताव को सीएम ने मंजूर किया

हरियाणा में कोरोना से जंग के लिए 642 नए डॉक्‍टराें की नियुक्ति की गई है। डॉक्‍टरों की नियुक्ति के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री अनिल विज के प्रस्‍ताव को सीएम मनोहरलाल ने मंजूरी दे दी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 17 Jun 2020 12:58 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jun 2020 12:58 PM (IST)
कोरोना से लडऩे को हरियाणा में 642 डाक्टरों की नियुक्ति, विज के प्रस्‍ताव को सीएम ने मंजूर किया
कोरोना से लडऩे को हरियाणा में 642 डाक्टरों की नियुक्ति, विज के प्रस्‍ताव को सीएम ने मंजूर किया

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में कोरोना महामारी फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे बंदोबस्त की कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 642 और चिकित्सा अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव भेजा था।

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प्रदेश में तीन माह के दौरान नियुक्त किए जा चुके 954 डाक्टर, इनमें 788 एमबीबीएस

स्वास्थ्य मंत्री विज ने बताया कि मार्च 2020 की नवीनतम भर्ती की शेष मेरिट सूची से इन चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस प्रकार पिछले तीन महीनों में कुल 954 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मार्च में 312 डॉक्टरों को नियुक्ति के लिए पत्र दिए गए थे।

विज ने बताया कि विभाग के पास अब 954 चिकित्सा अधिकारियों में से 166 विशेषज्ञ डॉक्टर तथा 788 एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ ही विभाग ने अब काफी हद तक डॉक्टरों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या मे चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी करना विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा व आलोक निगम ने इन डाक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए काम किया।

विज ने बताया कि चयनित किए गए डॉक्टरों से कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर-अंदर अपने विभाग में ज्वाइनिंग करें तथा एकीकृत नियुक्ति पत्र विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवार अपनी इच्छा के अनुसार सिविल सर्जन को रिपोर्ट कर सकते हैं। सिविल सर्जन द्वारा रिक्त पदों के अनुरूप उनकी नियुक्ति की जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय तथा हरियाणा के महा अधिवक्ता कार्यालय से सभी आवश्यक अनुमति प्रक्रियाओं की स्वीकृति पहले ही प्रदान कर ली गई है।

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