केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ पर कही बड़ी बात, पंजाब और हरियाणा के हक को यूं किया खारिज
केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है लेकिन इसमें दोनों राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है।
चंडीगढ़, जेएनएन। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ की स्थिति को लेकर बड़ी बात कही है। उसने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कहा कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है, लेकिन दोनों में से किसी का इसमें हिस्सा नहीं है। चंडीगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शहर का अपना है। यूटी प्रशासन ने भी इस बात पर सहमति जताई।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई आरंभ होते ही केंद्र सरकार और यूटी प्रशासन ने हलफनामा सौंपते हुए शहर की भौगोलिक स्थिति पर अपना रुख स्पष्ट किया। दोनों ने कहा कि चंडीगढ़ शहर न तो हरियाणा और न ही पंजाब का हिस्सा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। इसका भौगोलिक क्षेत्र एक यूटी के रूप में शहर का अपना है। हलफनामे के माध्यम से यूटी प्रशासन की इस दलील का केंद्र सरकार ने भी समर्थन किया।
चंडीगढ़ के फूल कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों का कोटा तय है कि किस अनुपात में किस राज्य के अधिकारियों की चंडीगढ़ में तैनाती होगी। चंडीगढ़ जिला अदालत में न्यायिक अधिकारियों का अपना कोटा नहीं है, यहां पंजाब और हरियाणा द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है और दोनों ही राज्य चंडीगढ़ के अनुसूचित जाति के आवेदकों को अपने यहां आरक्षण नहीं देते।
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याचिका में कहा गया कि यह स्थिति तब है, जब चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की की राजधानी है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा था कि पहले वह दस्तावेज दिखाओ, जिसमें यह तय किया गया हो कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है।
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