साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में राम रहीम की जमानत रद करवाने हाई कोर्ट पहुंची CBI
साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली जमानत रद करवाने के लिए सीबीआइ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गई है।
जेएनएन, चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली जमानत रद करवाने के लिए सीबीआइ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गई है। राम रहीम को इस मामले में पंचकूला स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने अक्टूबर, 2018 में जमानत दी थी। सीबीआइ की याचिका पर जस्टिस दया चौधरी की पीठ ने गुरमीत राम रहीम को 23 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं।
दुष्कर्म और हत्या के मामलों में पहले ही सीबीआइ की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जा चुके गुरमीत राम रहीम की जमानत रद करने की मांग करते हुए सीबीआइ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि राम रहीम के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए सीबीआइ अदालत को जमानत नहीं देनी चाहिए थी।
सीबीआइ के वकील सुमीत गोयल ने हाईकोर्ट को बताया कि सीबीआइ अदालत ने गुरमीत राम रहीम को 25 अगस्त, 2017 को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद पंचकूला में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। इससे स्पष्ट है कि डेरा प्रमुख के फरार होने की संभावना है इसलिए उसे जमानत के आदेश रद किए जाने चाहिए।