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जातिसूचक शब्द कहने पर फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर पर केस

मक्खन सिंह निवासी सूरजपुर की शिकायत पर मैसर्ज पानीपत हायर परचेज एंड लिजिग प्राईवेट लिमिटेड फर्म के डायरेक्टर संजीव कौछड़ पर एससी-एसटी एक्ट एवं 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। संजीव कौछड़ निवासी सेक्टर-15ए चंडीगढ़ के खिलाफ मक्खन सिंह ने गाली-गलोज करने जाति सूचक शब्द कहने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत सीएम विडो पर दी थी। इसके बाद जांच शुरु हुई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Sep 2019 05:36 PM (IST)Updated: Wed, 11 Sep 2019 06:40 AM (IST)
जातिसूचक शब्द कहने पर फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर पर केस
जातिसूचक शब्द कहने पर फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर पर केस

जागरण संवाददाता, पंचकूला :

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मक्खन सिंह निवासी सूरजपुर की शिकायत पर मैसर्ज पानीपत हायर परचेज एंड लिजिग प्राईवेट लिमिटेड फर्म के डायरेक्टर संजीव कौछड़ पर एससी-एसटी एक्ट एवं 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। संजीव कौछड़ निवासी सेक्टर-15ए चंडीगढ़ के खिलाफ मक्खन सिंह ने गाली-गलोज करने, जाति सूचक शब्द कहने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत सीएम विडो पर दी थी। इसके बाद जांच शुरु हुई। मक्खन सिंह ने बताया कि संजीव कौछड़ से 2009 में 30 हजार का लोन लिया था, जोकि उसने समय पर लोन वापस कर दिया। उसके बावजूद चेक बाउंस का केस दर्ज करवा दिया। 31 जुलाई 2019 को मक्खन पंचकूला कोर्ट में अपने ऑटो चोरी की शिकायत लिखवाने कंप्यूटर ऑपरेटर के पास गया था। वहां संजीव कौछड़ उसे गाली-गलौज करने लगा। उसने जाति सुचक अपशब्द कहते हुए धमकाने लगा कि अगर तूने शिकायतें वापस नहीं ली, तो जान से मरवा दूंगा। अब सेक्टर-5 थाने में मक्खन सिंह के आरोपों पर अनुसुचित जाति व अनुसुचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के केस दर्ज किया है। इस मामले की जांच एसीपी नूपुर बिश्नोई द्वारा की गई थी। मेरे पर लगे आरोप झूठे : कौछड़

मक्खन लाल ने संजीव कौछड़ की फर्म से पर्सनल लोन लिया था। इस लोन की अदायगी के लिए दिए गया चेक बाउंस होने पर संजीव कौछड़ ने कोर्ट में केस किया था। इसके बाद कोर्ट से मक्खन सिंह को एक लाख 8800 रुपये फर्म में जमा करवाने एवं एक साल की सजा के आदेश दिए थे। डायरेक्टर संजीव कौछड़ ने अपने पर लगे आरोपों को सिरे से नकारा है और उन्होंने झूठा फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया है।


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