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नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को किया तलब

गुरुग्राम में नाबालिग नौकरानी की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले की सीबीआइ से जांच करवाने की मांग पर हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को तलब किया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 03 Jan 2020 09:52 AM (IST)Updated: Fri, 03 Jan 2020 05:28 PM (IST)
नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को किया तलब
नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को किया तलब

जेएनएन, चंडीगढ़। गुरुग्राम में एक नाबालिग नौकरानी की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले की सीबीआइ से जांच करवाने की मांग पर हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को तलब किया है। याचिका के अनुसार जनवरी 2014 में डीएलएफ फेस दो में एक फ्लैट में एक नाबालिग नौकरानी की हत्या हो गई थी।

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आरोप था कि नौकरानी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई है। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी व चालान भी पेश कर दिया था। इस बीच घरेलू कामगार संगठन नाम के एक गैर सरकारी संगठन के मुखिया कुमार रवि शंकर की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआइ जांच की मांग की गई। याचिका में हत्या व रेप का आरोप लगाया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से इस संगठन द्वारा याचिका दायर करने पर सवाल उठाकर आरोप लगाया गया कि कानूनी तौर पर घरेलू कामगार संगठन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, न तो वो इस मामले में प्रभावित है और न ही शिकायतकर्ता। फिर वो किस आधार पर हाई कोर्ट में यह याचिका दायर कर रहा है। सरकार ने संगठन के इस मामले में लोकस स्टेटस पर सवाल उठाया।

सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि इससे पहले मृतक लड़की के भाई ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआइ जांच की मांग की थी, उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए वापस लेने की छूट दे दी थी। सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने घरेलू कामगार संगठन के मुखिया कुमार रवि शंकर को हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश देते हुए कहा कि वो हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपने संगठन के संविधान, संगठन रजिस्टर्ड है या नहीं, उसके उद्देश्य, इस याचिका को दायर करने का मकसद बारे हलफनामा दे।

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