हुडा के मल्टीपल प्लाट अलॉटमेंट मामले में 2595 लोगों पर केस, हाइकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट पेश
हरियाणा में हुडा के मल्टीपल प्लाट अलॉटमेंट में गड़बड़ी के मामले में अब तक 2595 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की गई।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में हुडा का एक और प्लॉट आवंटन मामला गर्माया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के प्लॉटों की मल्टीपल अलॉटमेंट मामले में आरोपितों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पेश की। इसमें बतया गया कि अब तक करीब 2595 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज किए गए हैं।
हुडा में विवेकाधीन कोटे से मल्टीपल प्लाट अलॉटमेंट में गड़बड़ी का मामला गर्माया
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट हरियाणा पुलिस की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) की ओर से पेश किया गया। हरियाणा पुलिस की अपराध शाखा के एसपी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में बताया गया इस प्रकरण में 30 नवंबर 2019 तक तक 2595 लोगों के खिलाफ 2056 एफआइआर दर्ज की जा चुकी हैं।
हरियाण सरकार की ओर से दायर हलफनामे में हाई कोर्ट को बताया गया कि अब तक 2595 लोगों के खिलाफ 2056 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 1359 मामलों में जांच शुरू की जा चुकी है। स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि 362 मामले ऐसे हैं जिनकी दोबारा जांच की जा रही है। जांच के बाद 158 मामले अनट्रेस पाए गए हैं। इनमें से 153 मामले में अनट्रेस रिपोर्ट दायर की जा चुकी है। 13 मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की जा चुकी है जिसे ट्रायल कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है।
अपराध शाखा ने हाई कोर्ट में दी स्टेटस रिपोर्ट, अब तक कुल 2056 एफआइआर दर्ज
इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने सवाल उठाया और कहा कि अभी इस सूची में कई बड़े रसूखदारों पर करवाई नहीं की जा रही है। जस्टिस दया चौधरी ने स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड में लेते हुए 27 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई की तिथितय की। अदालत ने इस दिन हुडा को इस बारे में जवाब देना का आदेश दिया।
गौरतलब है कि याची के वकील पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि यह पूरी करवाई पिक एंड चूज की नीति के तहत की जा रही है। उन लोगों के खिलाफ तो एफआइआर कर दी गई जिन्होंने तथ्यों को छिपा कर एक से अधिक प्लॉट्स लिए थे, लेकिन उन अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ करवाई की कोई जानकारी नहीं दी है, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन कर एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक प्लॉट्स जारी किए हैं।