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ब्लैकमेल कर महिला ने पंचायत सचिव से वसूले लाखों, हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पंचायत सचिव को ब्लैकमेल कर उससे लाखों वसूल करने की आरोपित महिला ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Wed, 06 May 2020 12:04 PM (IST)Updated: Wed, 06 May 2020 12:04 PM (IST)
ब्लैकमेल कर महिला ने पंचायत सचिव से वसूले लाखों, हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
ब्लैकमेल कर महिला ने पंचायत सचिव से वसूले लाखों, हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

जेएनएन, चंडीगढ़। करनाल में पिछले महीने महिला द्वारा ब्लैकमेल किए जाने से तंग आकर कुंजपुरा के पंचायत सचिव हर्ष दत्ता ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ब्लैकमेल करने वाली हिमाचल की रहने वाली है और वर्तमान में पंचकूला में रहती है। महिला ने अब अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब एवं हरियाण हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आरोपी महिला को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर दी।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के एडीशनल एडवोकेट जनरल दीपक सब्बरवाल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी महिला के खिलाफ एक ऑडियो रिकार्डिंग है, जिससे साफ होता है कि महिला मृतक को तंग व ब्लैकमेल करती थी। महिला मृतक से लाखों रुपये वसूल कर चुकी थी। महिला द्वारा ब्लैकमेल किए जाने से तंग आकर पंचायत सचिव ने आत्महत्या की। अभी पुलिस मामले में जांच कर रही है, ऐसे में आरोपी महिला को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं देना चाहिए।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि घटना से पहले हर्ष दत्ता द्वारा बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैंं। वायरल वीडियो में पंचायत सचिव ने पंचकूला में रहने वाली महिला पर लाखों रुपये लेने के बाद भी परेशान करने का आरोप लगाया है। वीडियो में उसने कहा कि इसी कारण उसका परिवार टूट रहा है और उसका जीना मुश्किल हो चुका है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने महिला की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि हर्ष दत्ता की पत्नी प्रिया ने मधुबन पुलिस में दो अप्रैल को पति के गायब होने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की तो तीन अप्रैल को मधुबन स्थित आवर्धन नहर से हर्ष दत्ता का शव बरामद हुआ।

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