IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा अपडेट, केस की नहीं होगी सीबीआई जांच, क्या है वजह?
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने माना कि जांच में कोई देरी या लापरवाही नहीं हुई है। एसआईटी पहले से ही मामले की जांच कर रही है, जिसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है और कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं।

आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच नहीं होगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच नहीं होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है।
बुधवार को मामले की सुनवाई में कोर्ट ने माना कि इस मामले में अब तक की जांच में न तो कोई अनावश्यक देरी हुई और न ही लापरवाही बरती गई है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपने का कोई औचित्य नहीं बनता।
याचिका निरस्त की जाती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जांच पहले से ही विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है।
यूटी प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित झांजी ने बताया कि मामले में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरा सीसीटीवीफुटेज सुरक्षित किया जा चुका है और 21 साक्ष्य एकत्र कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं।

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