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गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को मिली बड़ी खुशखबरी, जानें कोर्ट ने क्‍या दी राहत

डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की खास हनीप्रीत को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पंचकूला की विशेष अदालत ने हनीप्रीत पर लगाए देशद्राेह के आरोप को हटा दिया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 02 Nov 2019 12:57 PM (IST)Updated: Sun, 03 Nov 2019 08:44 AM (IST)
गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को मिली बड़ी खुशखबरी, जानें कोर्ट ने क्‍या दी राहत
गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को मिली बड़ी खुशखबरी, जानें कोर्ट ने क्‍या दी राहत

पंचकूला, [राजेश मलकानियां]। डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की खास हनीप्रीत को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पंचकूला की अदालत ने शनिवार को गुरमीत की गोद ली बेटी हनीप्रीत के खिलाफ पुलिस द्वारा लगाई गई देशद्रोह की धाराएं हटा दीं हैं। इससे हरियाणा पुलिस का बड़ा झटका लगा है। हनीप्रीत पर अगस्‍त 2017 में गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से दुष्‍कर्म के मामले में दोषी ठहराने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा के मामले में देशद्रोह सहित विभिन्‍न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। हनीप्रीत इस मामले में मुख्‍य आराेपित है।

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हरियाणा पुलिस को बड़ा झटका, हनीप्रीत पर नहीं चलेगा देशद्रोह का केस, इससे पहले भी देशद्रोह की धाराएं

अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद हनीप्रीत की शनिवार को पंचकूला की अतिरिक्त सेशन कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सेशन जज संजय संधीर की अदालत ने हरियाणा पुलिस द्वारा पंचकूला में 25 अगस्त 2017 को हुई हिंसा में मुख्य आरोपित हनीप्रीत पर लगाई गई देशद्रोह की धाराओं को  हटा दिया। इस मामले में बहस के बाद आरोप तय किए गए। 

अदालत ने एफआइआर नंबर 345 से हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों के खिलाफ लगाई गईं देशद्रोह की धाराएं हटाने का आदेश दिया। अदालत ने हनीप्रीत व अन्य आरोपितों के खिलाफ भादसं की धारा १121 और 121ए हटाते दिया। इस तरह इन लोगों के खिलाफ अब भादसं धारा 216,145,150, 151, 152ए 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत सहित सभी आरोपितों पर पंचकूला हिंसा मामले में आज सुनवाई हुई।

बता दें कि यह एफआइआर 28 अगस्त 2017 को दर्ज की गई थी। इसमें पंचकूला में हुई हिंसा का आरोप सुरेंद्र धीमान और डा. आदित्य पर लगा था। एफआइआर नंबर 345 में हनीप्रीत के अलावा सुरेंद्र धीमान, गुरमीत, शरणजीत कौर, गोविंद, प्रदीप कुमार, गुरमीत कुमार, दान सिंह, सुखदीप कौर, सीपी अरोड़ा, खरैती लाल, चमकौर, राकेश, दिलावर सिंह भी आरोपित हैं। इनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी है।

अतिरिक्त सेशन जज की कोर्ट ने हटाई देशद्रोह की धाराएं, आरोप तय

हनीप्रीत के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट में कुल 67 गवाह बनाए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं। हनीप्रीत और दूसरे आरोपियों के खिलाफ पंचकूला के सेक्टर-5 पुलिस थाने में 27 और 28 अगस्त को आइपीसी की धाराओं 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया है कि आरोपितों ने गुरमीत राम रहीम को छुड़वाने की साजिश रची और हिंसा की। इस हिंसा में करीब 32 लोगों की मौत हुई और 200 घायल हो गए थे।

इस एफआइआर में हरियाणा पुलिस ने कई मोस्ट वांटेड डा. आदित्य को गिरफ्तार करना बाकी है। 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के साथ पंचकूला आई गाडिय़ों के बारे में डेरा की चेयरपर्सन विपासना ने पंचकूला पुलिस की ओर से मांगी गई जानकारियां उपलब्ध करवा दी थी। विपासना ने डेरे से संबंधित आठ गाडिय़ों के बारे में सूचना दे दी थी। साथ ही उनके साथ आये लोगों के बारे में भी जानकारी दी है।

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इन गाडिय़ों में 25 अगस्त को कौन-कौन आए थे और गाडिय़ों को कौन चला रहा था, इस बारे में भी विपासना की ओर से डिटेल जवाब पंचकूला पुलिस को थमा दिया गया था। इसके बाद तीन -चार नोटिस देने के बाद एक बार विपासना पंचकूला पुलिस के समक्ष पेश हुई थी।

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