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डेरा सच्‍चा सौदा से जुड़े 19 लोगों को बड़ी राहत, कोर्ट ने इस आरोप को हटाया

पंचकूला में पिछले साल डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख को दोषी करार दिए जाने के बाद हुई हिंसा के 19 आरोपितों पर से देशद्राेह की धाराएं हटा दी गई हैं। इससे इनको बड़ी राहत मिली है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 19 Jul 2018 08:09 PM (IST)Updated: Fri, 20 Jul 2018 08:44 PM (IST)
डेरा सच्‍चा सौदा से जुड़े 19 लोगों को बड़ी राहत, कोर्ट ने इस आरोप को हटाया
डेरा सच्‍चा सौदा से जुड़े 19 लोगों को बड़ी राहत, कोर्ट ने इस आरोप को हटाया

जेएनएन, पंचकूला। यहां पिछले साल अगस्‍त में हुई हिंसा के मामले के 19 आरोपितों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज केस में से देशद्रोह की धाराएं हटाने का आदेश दिया है। पंचकूला में साध्वियों से यौन शोषण मामले में डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा और आगजनी भड़की थी।

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पंचकूला कोर्ट ने एफआइआर से देशद्रोह की धाराएं हटाने का दिया आदेश

इस मामले में एफआइआर नंबर 343 में हरियाणा पुलिस को झटका लगा है। हरियाणा सरकार से इस एफआइआर में देशद्रोह की धाराएं लगाने की इजाजत नहीं मिलने के चलते पंचकूला की एक कोर्ट ने 19 आरोपितों से देशद्रोह की धाराएं हटा दीं। पंचकूला की एडिशनल सेशन कोर्ट ने पंचकूला में दंगों की साजिश में शामिल आरोपित चमकौर सिंह, पवन इंसा, सुरेंद्र धीमान, होशियार सिंह सहित अन्य आरोपितों पर से इन धाराओं को हटाया है। अब इन लोगों के खिलाफ बाकी सभी धाराओं के तहत मामला चलेगा, लेकिन देशद्रोह की धारा 121,121ए और 124ए को हटा दिया गया है।

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बचाव पक्ष के एडवोकेट सुरेश रोहिल्ला ने बताया कि पंचकूला पुलिस की तरफ से देशद्रोह की धारा को लगाया गया था, लेकिन उसके लिए होम डिपार्टमेंट की परमीशन पेंडिंग थी। अब कोर्ट में चार्ज फ्रेम होने थे, जिसके लिए कोर्ट में बहस हुई। बहस के दौरान भी पुलिस की ओर से इस परमिशन को नहीं दिखा पाया।

हनीप्रीत व आदित्य मुख्य आरोपित

बता दें कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों और उनकी साजिश को लेकर आठ से ज्यादा एसआइटी बनाकर जांच शुरू की गई थी। पंचकूला दंगे के मामले की जांच कर रही पुलिस ने सैकड़ों लोगों को आरोपित बनाते हुए कुल 239 मामले दर्ज किए। इनमें से 10 मामले देशद्रोह के दर्ज किए गए। देशद्रोह के मामलों में हनीप्रीत, आदित्य इंसा जैसे डेरे से जुड़े लोग मुख्य आरोपित हैं। इससे पूर्व दो एफआइआर में पहले ही कुछ आरोपितों से देशद्रोह की धारा हट चुकी है।

बिना अनु‍मति कर दिया था चालान पेश

पंचकूला पुलिस की एसआइटी ने हरियाणा सरकार से देशद्रोह के बारे में अनुमति मांगी थी। अनुमति नहीं आई और इतने में कोर्ट में चालान जमा करवा दिए गए। इसके लिए सरकार को रिमाइंडर भी डाला गया था, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया। सरकार को दोबारा आठ एफआइआर के बारे में प्रपोजल भेजा गया था।

बाकी धाराओं में मिल गई थी अनुमति

हरियाणा के गृह विभाग की तरफ से 25 अगस्त को पंचकूला कोर्ट से डेरा प्रमुख को भगाने की कोशिश करने और नारेबाजी करने के मामले में देशद्रोह को लगाने की अनुमति दी गई थी। एफआइआर नंबर 345 में इसके चलते चालान के साथ कोर्ट में यह अनुमति लगाई गई थी। इसे चालान को कोर्ट में जमा करवाने से पहले ही ले लिया गया था।

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दूसरी ओर, पंचकूला में दंगा करने की प्लानिंग से लेकर दंगा करवाने के मामले में हनीप्रीत, आदित्य, सुरेंद्र इंसां सहित कई लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इस बारे में भी एसआईटी की ओर से अनुमति ली गई थी।

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