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प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर के लिए बड़ी राहत, मिली भारी छूट

अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद पंचकूला के प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को बड़ी राहत मिली है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 May 2020 01:02 AM (IST)Updated: Sat, 23 May 2020 06:14 AM (IST)
प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर के लिए बड़ी राहत, मिली भारी छूट
प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर के लिए बड़ी राहत, मिली भारी छूट

जागरण संवाददाता, पंचकूला: अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद पंचकूला के प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को बड़ी राहत मिली है। नई नोटिफिकेशन के मुताबिक वर्ष 2010 से लेकर 2017 तक जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करवाया है, यदि वह इकट्ठा टैक्स जमा करवाते हैं, तो उन्हें पिछले वर्ष 2017 तक के टैक्स में 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी। साथ ही 10 प्रतिशत छूट उन सभी प्रॉपर्टी टैक्स दाताओं को दी जाएगी, जो 31 जुलाई तक अपना टैक्स जमा करवा देंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो लोग पिछले तीन साल से लगातार टैक्स जमा करवा रहे हैं, उन्हें भी 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी।

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नगर निगम पंचकूला की प्रशासक सुमेधा कटारिया ने बताया कि वर्ष 2019-2020 का जो भी एरियर बकाया है, उसे भी ब्याज मुक्त कर दिया गया है। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स का ऑटो डेबिट के लिए सहमति देने वाले करदाताओं को भी पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी। दरअसल पंचकूला नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करने के लिए सख्ती दिखाई, लेकिन कोई खास असर नजर नहीं आया। निगम का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों में प्राइवेट बिल्डिग के अलावा कई सरकारी विभाग भी पीछे नहीं है। जिन पर करोड़ों रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। कई बार नोटिस देने के बाद भी सुधर नहीं रहे। अब देखना होगा कि इस छूट के बाद पंचकूला को कितना पैसा रिकवर करने में सफलता मिलती है, क्योंकि पंचकूला नगर निगम द्वारा 150 करोड़ रुपये वसूले जाने है। हालांकि जो लोग अपना टैक्स जमा करवा चुके हैं, उन्हें इस नई नोटिफिकेशन निराशा जरूर हो सकती है, क्योंकि इतनी भारी छूट मिलने से उनके द्वारा जो राशि पूरी जमा करवाई जा चुकी है, वह कहीं एडजस्ट नहीं होगी।


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