उम्र कोई भी हो, सात फेरों पर लगवा लें कानूनी मुहर, होंगे फायदे
मैरिज रजिस्ट्रेशन के कई फायदे हैं। फायदों को देखते हुए कुछ जोड़े तो शादी के 50 साल होने के बाद अब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो कुछ मंडप से सीधा रजिस्टर्ड करवाने पहुंच जाते हैं।
पंचकूला [राजेश मलकानियां]। शादी को सात जन्मों का रिश्ता माना जाता है। परंतु पति-पत्नी के बीच मनमुटाव के चलते अक्सर रिश्ता टूट जाता है। पहले सात फेरों से ही रिश्ता जुड़ जाता था, लेकिन अब लोग अपने रिश्ते पर कानूनी मोहर भी लगवाने लगे हैं। शादियों को रजिस्टर्ड करवाने में 75 साल के बुजुर्ग से लेकर 21 साल के युवा भी पीछे नहीं है। रजिस्ट्रेशन के कई फायदे हैं।
फायदों को देखते हुए कुछ जोड़े तो शादी के 50 साल होने के बाद अब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो कुछ जोड़े शादी के मंडप से सीधा रजिस्टर्ड करवाने पहुंच जाते हैं। नवंबर 2008 से अभी तक 5507 शादीशुदा जोड़ों ने अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाने में दिलचस्पी दिखाई है। मजेदार बात है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी पेचीदा भी नहीं है और हर उम्र का व्यक्ति अपनी शादी रजिस्टर्ड करवा सकता है।
शादी के रजिस्ट्रेशन का महत्व
शादी रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट की सबसे ज्यादा जरूरत विदेश जाने वाले लोगों को पड़ती है। इसके अलावा शासकीय योजनाओं का लाभ लेने वाले जोड़ों के लिए भी शादी का रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी है। विधि विशेषज्ञों की राय में भी मेरिज रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी है। खासकर कानूनी पचड़ों में ऐसे दस्तावेजों की बेहद अहमियत रहती है। विवाह शगुन योजना व अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आदि का लाभ उठाने के लिए ही पंजीकरण जरूरी है।
रजिस्ट्रेशन के बिना शादी मान्य नहीं
विवाह किसी भी युवक-युवती के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। शादी जैसे बंधन के बाद व्यक्ति की नई जिंदगी शुरू होती है। मंत्र, फेरों, रिश्तेदारों के बीच विवाह की रस्म को पूरा किया जाता है व गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन क्या कानून की नजर में ये यह शादी संपन्न नहीं मानी जाती। जब तक शादी का पंजीकरण न करवाया जाए, उसे कानूनी मान्यता नहीं मिलती। ऐसे में यह शादी एक प्रकार का 'लिव इन रिलेशनशिप' ही है। वह अलग बात है कि आज 'लिव इन रिलेशनशिप' के मुद्दों पर सभी खूब हो-हल्ला मचाते हैं।
90 दिन के भीतर करें आवेदन
शादी के पश्चात नगर निगम कार्यालय में 90 दिन के भीतर पंजीकरण करवाया जाता है, लेकिन जिन जोड़ों द्वारा पंजीकरण करवाया जा रहा है। उनमें से अधिकांश वे जोड़े हैं, जिन्हें सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करनी होती है। इसके अतिरिक्त विदेश जाने के इच्छुक जोड़ों के लिए शादी का पंजीकरण आवश्यक है। केवल इस कारण भी जोड़ों द्वारा पंजीकरण करवाया जा रहा है। जनता इस विषय में अभी भी जागरूक नहीं है कि कानूनी पचड़ों में अक्सर विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
कैसे और कौन करेगा रजिस्ट्रेशन
हरियाणा कंप्लसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मेरिज एक्ट के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है या तीन माह तक नगर निगम से पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद एक वर्ष तक पंजीकरण का अधिकार एसडीएम व एक वर्ष बाद डीसी मुख्य पंजीयन अधिकारी के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए पति की उम्र 21 वर्ष व पत्नी की 18 वर्ष होनी चाहिए। दंपती 2 गवाहों व शपथ पत्र के साथ निर्धारित 100 रुपये के चालान के आधार पर पंजीकरण करवा सकते हैं। पंचकूला में शादी वही रजिस्टर्ड करवा सकता है, जो पंचकूला का निवासी हो या उसकी शादी पंचकूला में हुई हो।
युवा और बुजुर्ग करवा रहे शादी रजिस्टर्ड
शादियों के सीजन में पंचकूला नगर निगम कार्यालय में मेला सा लगा हुआ है। निगम कार्यालय में अब तक 75 साल के बुजुर्ग से लेकर नवविवाहित जोड़े पहुंच रहे हैं। इन जोड़ों में 20 प्रतिशत अंतरजातीय विवाह हैं। अपर मिडल से हाई सोसायटी के लोग शादी रजिस्टर्ड करवाने के प्रति जागरूक हंै।
नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी ओपी सिहाग का कहना है कि लोगों में शादियां रजिस्टर्ड करवाने में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। अब तक 1244 शादियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जिनमें 75 से 21 साल तक के लोग शामिल हैं। इनमें 20 प्रतिशत अंतरजातीय विवाह है।
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