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    हरियाणा: IPS को रिटायरमेंट के बाद मिला एक्सटेंशन, जेल महानिदेशक के पद पर पुनर्नियुक्ति; केंद्र सरकार को नहीं खबर

    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:44 PM (IST)

    केंद्र सरकार के पास हरियाणा काडर के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार राय की पुनर्नियुक्ति की कोई जानकारी नहीं है, जिन्हें जेल महानिदेशक बनाया गया है। आरटीआई से पता चला कि गृह मंत्रालय को इसकी सूचना नहीं है, जबकि हरियाणा सरकार ने आदेश की प्रतिलिपि भेजी थी। 

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    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्र सरकार के पास हरियाणा काडर के 1991 बैच के सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी आलोक कुमार राय को दी गई तीन महीने की पुनर्नियुक्ति की कोई जानकारी नहीं है। पिछले महीने 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए आलोक कुमार राय को जेल महानिदेशक के पद पर तीन महीने की पुनर्नियुक्ति दी गई थी।

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    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट और प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में आनलाइन आरटीआइ लगाकर इस बारे में सूचना मांगी थी।

    तीनों पब्लिक अथारिटी ने आरटीआइ को केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ही आइपीएस काडर की कंट्रोलिंग अथारिटी होता है। गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब में कहा गया है कि वांछित जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है।

    विशेष बात यह कि हरियाणा की गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आलोक राय के पुनर्नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि भारत सरकार के गृह सचिव सचिव को भेजी गई थी।

    इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है, यह बेहद आश्चर्यजनक है। आइपीएस (काडर) नियम, 1954 का नियम 9 काडर पदों पर गैर-काडर अधिकारी की अस्थायी नियुक्ति से संबंधित है। उप-नियम 9(1)(क) में प्रावधान है कि किसी राज्य में किसी काडर पद को ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं भरा जाएगा जो काडर अधिकारी नहीं है। सिवाय तब जबकि उस रिक्ति को भरने के लिए कोई उपयुक्त काडर अधिकारी उपलब्ध नहीं हो।

    हालांकि इसके बाद पहला प्रविधान यह अनिवार्य करता है कि जब कोई उपयुक्त काडर अधिकारी उपलब्ध हो जाए तो उस व्यक्ति को, जो काडर अधिकारी नहीं है, को बदलकर काडर अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रविधान यह भी निर्धारित करता है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो काडर अधिकारी नहीं है, तीन महीने की अवधि से अधिक समय तक पद पर बनाए रखने का प्रस्ताव है, तो राज्य सरकार को ऐसी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

    इन सबके बीच यह विचारणीय है कि क्या एक सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी को भी गैर काडर अधिकारी मानकर उसे काडर पद पर तैनात किया जा सकता है। जेल महानिदेशक का पद आइपीएस काडर पद है। वर्तमान में हरियाणा में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रैंक के कुल पांच आइपीएस अधिकारी हैं।

    इनमें 1989 बैच के मोहम्मद अकील, 1990 बैच के शत्रुजीत कपूर, 1991 बैच के संजीव कुमार जैन, 1992 बैच के अजय सिंघल और ओम प्रकाश सिंह (वर्तमान में प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी) शामिल हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हरियाणा में जेल महानिदेशक पद पर तैनाती के लिए उपयुक्त आइपीएस काडर अधिकारी उपलब्ध नहीं है।

    काडर अधिकारी नहीं होने पर केंद्र से मंजूरी लेना अनिवार्य

    आईपीएस (काडर) नियम, 1954 के नियम 9(2) में प्रविधान है कि किसी काडर पद को ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं भरा जाएगा जो काडर अधिकारी नहीं है, सिवाय तीन सिद्धांतों के। पहला यदि कोई चयन सूची (सेलेक्ट लिस्ट) लागू है तो नियुक्ति चयन सूची में शामिल अधिकारियों के नामों के क्रम में की जाएगी।

    दूसरा, यदि चयन सूची में शामिल नामों के क्रम से हटाने का प्रस्ताव है तो राज्य सरकार तुरंत केंद्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव उसके कारणों सहित भेजेगी और नियुक्ति केवल केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही की जाएगी।

    तीसरा, यदि कोई चयन सूची लागू नहीं है और किसी गैर-चयन सूची अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव है, तो राज्य सरकार तुरंत केंद्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव उसके कारणों सहित भेजेगी और नियुक्ति केवल केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही की जाएगी।