हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए आधार नंबर जरूरी, अब फर्जी उम्मीदवार नहीं कर पाएंगे आवेदन
हरियाणा में अब प्रथम और द्वितीय श्रेणी नौकरियों में आवेदन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगाने और उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आधार प्रमाणीकरण उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने में मदद करता है और इससे धोखाधड़ी वाले आवेदन की संभावना कम हो जाती है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब प्रथम और द्वितीय श्रेणी नौकरियों में आवेदन के लिए आधार नंबर जरूरी होगा।
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग की अधिसूचना जारी कर दी है।
एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।
धोखाधड़ी आवदेन की संभावना होगी कम
आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगाना और उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है। यह कदम भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं का विश्वास और बढ़ेगा।
यह भी पढ़ें- Year Ender 2024: राजनीति और खेल में जीत-हार, शंभू बॉर्डर पर किसानों से तकरार; पढ़ें कैसा रहा ये साल
आधार प्रमाणीकरण उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने में मदद करता है, जिससे धोखाधड़ी वाले आवेदन की संभावना कम हो जाती है। यह आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, सटीक और प्रमाणित डेटा सुनिश्चित करता है।
पंजीकरण के दौरान देना होगा आधार नंबर
उम्मीदवारों को पंजीकरण के दौरान अपना आधार नंबर देना होगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) से गुजरना होगा।
इसके अलावा नाम, जन्मतिथि और पते जैसे जनसांख्यिकीय विवरणों को आधार डेटाबेस के साथ क्रॉस चेक किया जाएगा।
एनएचएम के तहत चल रही भर्तियों पर रोक
वहीं, एक दूसरे खबर की बात करें तो हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत विभिन्न पदों के लिए चल रही भर्तियों पर स्वास्थ्य विभाग ने रोक लगा दी है। सिर्फ चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों की भर्तियां ही जारी रहेंगी।
वित्त विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों के अलावा अन्य नियुक्तियों को स्वीकृति नहीं दी है। ऐसे में भविष्य में किसी तरह के विवाद से बचने के लिए एनएचएम के मिशन निदेशक ने डॉक्टरों को छोड़कर अन्य सभी भर्तियों पर रोक लगा दी है।
वित्त विभाग की मंजूरी तक रहेगी रोक
इस संबंध में स्वास्थ्य निदेशक और उपनिदेशक तथा एनएचएम के निदेशक और उपनिदेशक तथा सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
आदेशों के तहत वर्ष 2023-24 और 2024-25 सहित पिछले वर्षों में अनुमोदित सभी रिक्त पदों की भर्ती रोक दी गई है। वित्त विभाग की मंजूरी मिलने तक यह रोक रहेगी।
यह भी पढ़ें- मेयर पद को लेकर BJP और कांग्रेस में हो सकता है घमासान, राज बब्बर की बेटी जूही के मैदान में आने की चर्चा तेज

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।