Move to Jagran APP

पंचकूला हिंसा के मामले में एसआइटी ने पेश किए 60 आरोप पत्र

पंचकूला हिंसा के मामले में एसआइटी ने ज्यूडिशियल कोर्ट में 60 आरोप पत्र पेश कर दिए हैं। पंचकूला में 32 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान पुलिस ने 171 केस दर्ज किए थे।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 03 Nov 2017 10:23 AM (IST)Updated: Fri, 03 Nov 2017 10:23 AM (IST)
पंचकूला हिंसा के मामले में एसआइटी ने पेश किए 60 आरोप पत्र
पंचकूला हिंसा के मामले में एसआइटी ने पेश किए 60 आरोप पत्र

जेएनएन, पंचकूला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार देने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा की घटनाओं में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) ने ज्यूडिशियल कोर्ट में 60 आरोप पत्र (चार्जशीट) पेश कर दिए। पुलिस ने हर आरोप पत्र में 20 से 50 लोगों को अभियुक्त बनाया है। आरोप पत्र वीरवार को पेश किए गए।

loksabha election banner

हिंसा 25 अगस्त को सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा गुरमीत को साध्वियों को यौन शोषण केस में दोषी करार दिए जाने के बाद हुई थी। इसमें पंचकूला में 32 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान पुलिस ने 171 केस दर्ज किए थे, जिसमें लगभग 1100 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पंचकूला के डीसीपी मनबीर सिंह ने बताया कि पंचकूला में हुई हिंसा में नौ एसआइटी जांच कर रही है। एसीपी मुकेश मल्होत्रा, मुनीष सहगल, समेर सिंह, गौरखपाल, अजय राणा, राहुल देव शर्मा, यशपाल, सुधीर तनेजा, आत्मा रामा इनके इंचार्ज थे। जिन एसआइटी का काम पूरा होता जा रहा है, वह आरोप पत्र पेश कर रही है। इसके साथ भीड़ को काबू करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लाठीचार्ज, फायरिंग ऑर्डर को कोर्ट में चालान के साथ लगाया गया है।

माजरी चौक, सेक्टर-3, हाईवे, सेक्टर 2/4 सड़क, हैफेड बिल्डिंग की बैक साइड, हफैड के सामने, सेक्टर 5 के आसपास हिंसा हुई थी। जिन ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की तैनाती थी, उन्हें गवाह बनाया गया है। आइपीएस अधिकारियों, डीएसपी, इंस्पेक्टर भी गवाही देंगे। जिनको पकड़ा गया है, उनका कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन लिए गए हैं। मीडिया के साथ-साथ सरकारी कैमरों, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान की गई है।

दो आरोप पत्रों में लगेगी देर

देशद्रोह के दो केसों को छोड़कर बाकी सभी एफआइआर में पुलिस ने आरोप पत्र तकरीबन पूरे कर लिए हैं। देशद्रोह के केसों में हनीप्रीत, डा. आदित्य, पवन,  गोबी राम सहित पंजाब, हरियाणा और राज्यस्थान पुलिस के कमांडो अभियुक्त हैं। पुलिस को नियमानुसार 90 दिन में इन दोनों केसों में भी आरोप पत्र पेश करना होगा।

यह भी पढ़ेंः हनीप्रीत की डायरी से आयकर विभाग के हाथ लगी महत्वपूर्ण जानकारी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.