हरियाणा में पुराने ड्रा के आधार पर होंगे 45 शहरी निकाय चुनाव, देखें लिस्ट कहां-कहां हैं आरक्षित पद
हरियाणा में शहरी निकायों में प्रधान पद के रिजर्वेशन को लेकर एडवोकेट जनरल की कानूनी राय के बाद शहरी निकाय विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र जारी कर दिया है। इससे जल्द ही शहरी निकाय चुनाव होने की उम्मीद बढ़ी है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 45 शहरी निकायों के प्रधान पद के चुनाव पुराने ड्रा के आधार पर ही होंगे। शहरी निकाय विभाग ने यह ड्रा 22 जून को निकाल दिए थे, लेकिन सितंबर में जब दोबारा ड्रा निकाले जाने की बात सामने आई तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित दावेदारों ने इसका विरोध किया।
हरियाणा सरकार ने ए़डवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन की राय लेने के बाद नए सिरे से ड्रा निकालने का इरादा त्याग दिया है। शहरी निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता ने पुराने ड्रा के आधार पर ही शहरी निकायों के प्रधान पद के चुनाव कराने का परिपत्र जारी कर दिया है। हरियाणा में 45 शहरी निकायों के प्रधान और पार्षदों के चुनाव होने हैं। नगर निगम की तरह प्रधान पद के चुनाव भी डायरेक्ट (सीधे मतदान के जरिये) होंगे। इसका फायदा यह होगा कि पार्षदों में से किसी एक को प्रधान बनाने के लिए न तो जबरदस्त तरीके से लाबिंग करनी पड़ेगी और न ही पार्षदों को मुंहमांगी कीमत पर खरीदा जा सकेगा।
शहरी निकाय चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार ने जून में ड्रा निकाल दिया था, जिसके आधार पर यह तय हो चुका था कि किस शहरी निकाय में प्रधान पद महिला, पुरुष, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होगा। इस ड्रा के निकलने के बाद संभावित दावेदारों ने तभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी।शहरी निकाय विभाग ने जब यह ड्रा निकाला था, उस समय छह निकायों की वार्डबंदी का काम चल रहा था। अब इन निकायों की वार्डबंदी पूरी हो चुकी है तो नए सिरे से ड्रा निकालने की मांग उठने लगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर की तारीख भी घोषित कर दी थी, लेकिन जब पुराने आरक्षण के आधार पर तैयारी कर रहे लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने नए सिरे से होने वाले ड्रा का विरोध कर दिया। इसके लिए वह शहरी निकाय मंत्री अनिल विज और सीधे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मिले।
इन दावेदारों ने कहा कि वह काफी समय से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वार्डों में लोगों के साथ उनका सीधा संपर्क है। यदि नए सिरे से ड्रा निकाला गया तो उसकी सारी तैयारी पर पानी फिर जाएगा।हरियाणा सरकार खासकर मुख्यमंत्री ने नए ड्रा का विरोध करने वाले दावेदारों की इस समस्या को समझा और एडवोकेट जनरल से यह कानूनी राय मांग ली कि क्या पुराने ड्रा के आधार पर शहरी निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। इस दौरान 22 सितंबर को होने वाला ड्रा स्थगित कर दिया गया। अब कानूनी राय आने के बाद शहरी निकाय विभाग ने आरक्षित अध्यक्ष पदों की सूची जारी कर दी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शहरी निकाय चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है।
नौ नगरपालिकाओं के अध्यक्ष अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित
- पलवल
- सिरसा
- फतेहाबाद
- राजौंद
- असंध
- ऐलनाबाद
- सोहना
- चीका
- महम (इनमें सोहना, चीका व महम अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित हैं)
चार नगरपालिकाओं में पिछड़ा वर्ग के होंगे प्रधान
- झज्जर
- बावल
- बहादुरगढ़
- नांगल चौधरी (इनमें बहादुरगढ़ और नांगल चौधरी पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है)
इन नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के लिए
- हांसी
- गोहाना
- नूंह
- उचाना
- लाडवा
- टोहाना
- होडल
- मंडी डबवाली
- भूना
- बरवाला
- निसिंग
- चरखी दादरी
- रानियां तरावड़ी
- पुन्हाना
- फिरोजपुर झिरका
- गन्नौर
- घरौंडा
- पिहोवा
- महेंद्रगढ़
- समालखा
- शाहबाद
- नारनौल
- नरवाना
- कैथल
- जींद
- थानेसर
- भिवानी
- रतिया
- कालावांली
- नारायणगढ़
- सफीदों (इनमें नारनौल, नरवाना, कैथल, जींद, थानेसर, भिवानी, रतिया, कालांवाली, नारायणगढ़ और सफीदों सामाान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हैं)