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हरियाणा में नगर परिषद व नगर पालिका चुनाव की तैयारी, नए सिरे से तय होगी प्रधानगी, आरक्षित होंगे प्रधान पद

Haryana Local Body हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए नए सिरे से शहरी निकायों की प्रधानगी तय होगी और प्रधान पद के आरक्षण के लिए फिर से ड्रा निकाले जाएंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 16 Sep 2021 08:49 AM (IST)Updated: Thu, 16 Sep 2021 10:27 AM (IST)
हरियाणा में नगर परिषद व नगर पालिका चुनाव की तैयारी, नए सिरे से तय होगी प्रधानगी, आरक्षित होंगे प्रधान पद
हरियाणा में शहरी निकायों के चुनाव की तैयारी है। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ। हरियाणा में जल्‍द ही नगर परिषद व नगर पालिका चुनाव की सुगबुगाहट है और इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। करीब चार दर्जन शहरी निकायों में प्रधान पद नए सिरे से तय किए जाएंगे। शहरी निकाय विभाग ने करीब चार माह पहले हालांकि ड्रा के जरिये इन शहरों में प्रधान पद आरक्षित कर दिए थे, लेकिन अब शहरी निकाय विभाग ने 45 शहरी निकायों में नए सिरे से ड्रा कर प्रधान पद तय करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 22 सितंबर को पंचकूला में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में संबंधित 19 जिलों के उपायुक्तों को स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जुड़ने को कहा गया है।

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45 शहरी निकायों में प्रधान पद के लिए ड्रा निकालने को 22 सितंबर को बुलाई बैठक

हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह शहरी निकाय चुनाव कराने को तैयार हैं। इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। पंचायत चुनाव का विवाद हाईकोर्ट में लंबित है। प्रदेश सरकार ने पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण का प्रविधान किया है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि वह चुनाव कराने को तैयार है, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वालों से जवाब मांग रखा है। इसके लिए 11 अक्टूबर निर्धारित की है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य में अक्टूबर माह के दौरान तो पंचायत चुनाव नहीं होने वाले हैं, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने तक सरकार शहरी निकाय चुनाव कराने की तैयारी कर रही है।

भाजपा जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए संगठनात्मक तैयारियों में जुटी है, वहीं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने भी दावा किया है कि प्रदेश सरकार के अनुरोध करने के साथ ही शहरी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राज्य में सभी 11 नगर निगमों के चुनाव हो चुके हैं, जबकि 45 शहरी निकाय अभी बाकी हैं, जिनका कार्यकाल चार माह पहले पूरा हो चुका है।

कार्यकाल पूरा होने के साथ ही शहरी निकायों में प्रधान पद के लिए ड्रा निकाला जा चुका है, लेकिन विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन राय ने इस पर आपत्ति जाहिर कर दी थी। इसके अलावा छह शहरी निकायों में तब वार्डबंदी का काम पूरा नहीं हुआ था, जो अब हो चुका है। लिहाजा अब नए सिरे से ड्रा निकाला जाएगा।

चार माह पहले भी हो चुका ड्रा, लेकिन तब तक पूरी नहीं हुई थी वार्डबंदी

22 सितंबर की बैठक की हालांकि शहरी निकाय विभाग के निदेशक डीके बेहरा ने भी पुष्टि की है। इस दिन होने वाले ड्रा के जरिये तय किया जाएगा कि किस शहर की चेयरमैनी का पद किसके लिए आरक्षित किया गया है। निदेशक की ओर से जो परिपत्र जारी किया गया है, उसके मुताबिक चरखी दादरी, कैथल, चीका, राजौंद, हांसी, बरवाला, फतेहाबाद, टोहाना, भूना, रतिया, सोहना, झज्जर, बहादुरगढ़, जींद, नरवाना, सफीदो, उचाना, पलवल, होडल, सिरसा, मंडी डबवाली, कालांवाली, ऐलनाबाद, रानियां, भिवानी, महम, बावल, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, नूंह, लाडवा, शाहबाद, थानेसर, पेहवा, असंध, घरौंडा, तरावड़ी, समालखा, नारनौल, गोहाना, गन्नौर, नारायणगढ़, महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी में आरक्षण के लिए ड्रा निकाला जाएगा।


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